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भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 09 सितंबर 2016 तक बढ़ाई

09 मार्च 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र
पर जारी निदेशों की अवधि 09 सितंबर 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता अवधि को हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 9 मार्च 2016 से 9 सितंबर 2016 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षा और निम्‍नलिखित संशोधन के अधीन है :

(i) हर बचत बैंक खाते में या चालू खाते में या सावधि जमा खाते में या किसी अन्य प्रकार के जमा खाते में (किसी भी नाम से जाना जाए) रखी गई कुल शेष राशि में से कुल 10,000 (दस हजार रुपए मात्र) तक की राशि आहरित करने के लिए जमाकर्ता को अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते ऐसे जमाकर्ता की बैंक के प्रति किसी प्रकार, अर्थात् या तो उधारकर्ता या फिर जमानतदार, जिसके अंतर्गत बैंक जमाराशियों की जमानत पर लिए गए ऋण भी शामिल हैं, की देयता हो तो पहले वह राशि संबंधित उधार खातों के लिए समायोजित की जाए।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित हैं।

वैधता बढ़ाने और संशोधन को सूचित करने वाले दिनांक 3 मार्च 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त वैधता बढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2118

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