भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि 21 फरवरी 2017 तक बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि 21 फरवरी 2017 तक बढ़ाई
24 अगस्त 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 अगस्त 2016 के अपने निदेश के माध्यम से रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को अगले छह माह अर्थात 22 अगस्त 2016 से 21 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें पांच अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर हर बार तीन-तीन महीनों के लिए बढ़ाया गया था। अंतिम बार 22 फरवरी 2016 से 21 अगस्त 2016 तक छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश लगाए गए थे। इन निदेशों की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त संशोधन जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/485 |