भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
06 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जनवरी, 2017 से 06 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 2015 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश को संशोधित कर इसकी वैधता अवधि 06 जनवरी 2017 तक बढ़ाई गई थी। इसे 30 दिसंबर 2016 के निदेश के तहत 6 जुलाई 2017 तक और बढ़ा दिया गया है। 30 दिसंबर 2016 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1807 |