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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2016 तक बढ़ाया

05 अप्रैल 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2016 तक बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधी को तीन महीने बढ़ाकर 07 अप्रैल, 2016 से 06 जुलाई, 2016 कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 2015 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश को संशोधित करके उसकी वैधता अवधि को 06 अप्रैल 2016 तक बढ़ाया गया था। इसी अवधि को मार्च 28, 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के माध्यम से जुलाई 06, 2016 तक बढ़ाया गया। निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रखी गई है। 28 मार्च 2016 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्‍त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्‍त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2345

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