भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया
06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 जुलाई 2015 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश को 01 नवम्बर 2017 के भारतीय रिजर्व बैंक के के निदेश के माध्यम से 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 01 नवम्बर 2017 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अनिरुद्ध डी. जाधव |