भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को जारी निदेश 30 नवंबर 2016 तक बढ़ाए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर
को जारी निदेश 30 नवंबर 2016 तक बढ़ाए
30 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा दिनांक 01 मार्च 2015 से छह महीने और दिनांक 31 जुलाई 2015 के निदेश द्वारा दिनांक 01 सितंबर 2015 से तीन महीने और दिनांक 23 नवंबर 2015 के निर्देश द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2015 से दिनांक 31 मई 2016 तक छह महीने बढ़ा दी गई थी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05 फरवरी 2015, दिनांक 31 जुलाई 2015 और दिनांक 23 नवंबर 2015 के निदेश के साथ पठित दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश की अवधि को दिनांक 26 मई 2016 के संशोधित निदेश द्वारा दिनांक 01 जून 2016 से 30 नवंबर 2016 अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 26 मई 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपरोक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2776 |