भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को
जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यसमाप्ति से निदेशाधीन था। उपर्युक्त निदेश को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश दिनांक 09 अक्टूबर 2017 के माध्यम से 15 अप्रैल 2018 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 9 अक्टूबर 2017 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1032 |