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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड,
नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए

08 मार्च 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड,
नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए

भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2390

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