भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
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को प्रकाशित जनवरी 08, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाई
08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छ: महीने अर्थात 09 जनवरी 2018 से 08 जुलाई 2018 तक बैंक पर समीक्षाधीन लागू रहेंगे। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1871 |
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