रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
14 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर, 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यसमाप्ति से निदेशाधीन था। उपरोक्त निदेश को संशोधित कर इसकी वैधता अवधि को दिनांक 15 अक्टूबर 2016 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से, इन निदेशों की वैधता अवधि को अगले छह महीने, अर्थात 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक पुन: बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। निदेश की अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 07 अक्टूबर 2016 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/928 |