भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
07 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,लखनऊ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2016 से 11 मार्च 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश को 30 जुलाई 2014, 8 दिसंबर 2014, 2 जून 2015, 7 सितंबर 2015, 19 अक्टूबर 2015, 07 दिसंबर 2015 तथा 04 मार्च 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया है। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 11 सितंबर 2016 तक बढ़ाया गया था, 02 सितंबर 2016 के संशोधित निदेश के तहत अगले छह महीने की अवधि अर्थात 12 सितंबर 2016 से 11 मार्च 2017 तक बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 02 सितंबर 2016 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/620 |