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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला-सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 06 मई 2016 तक बढ़ाई

06 फरवरी 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी,
जिला-सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 06 मई 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, को 06 अगस्त 2014 के निदेश के माध्‍यम से 08 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता को क्रमश: 20 जनवरी 2015 तथा 27 जुलाई 2015 के निदेश द्वारा अगले छह-छह माह के लिए दो बार बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 20 जनवरी 2015 तथा 27 जुलाई 2015 के निदेश के साथ पठित 06 अगस्त 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले तीन माह के लिए बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। इन निदेशों की अवधि को 27 जनवरी 2016 के हमारे निदेश के माध्‍यम से संशोधित किया गया है तथा ये 06 फरवरी 2016 की कारोबार समाप्ति से 06 मई 2016 तक लागू होंगे। निदेश के अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 27 जनवरी 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1859

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