RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78504387

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि.,
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया

06 जून 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि.,
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने, निवेश पोर्टफोलियो के एवं जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की लेखापरीक्षा करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए मात्र) का अर्थदण्ड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3186

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?