भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
04 दिसंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., निलंगा, महाराष्ट्र पर निम्नलिखित से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹1,80,000/- (रुपए एक लाख अस्सी हज़ार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1282 |