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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच प्राधिकृत व्यापारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया

21 दिसंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच प्राधिकृत व्यापारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित पांच बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। दंड की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं. बैंक का नाम दंड की राशि ( में)
1. बैंक ऑफ अमेरिका 10,000
2. बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी 10,000
3. ड्यूश बैंक 20,000
4. दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड 10,000
5. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 10,000

उपर्युक्त दंड फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश/निदेश/दिशानिर्देशों के उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंकों ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया और मौखिक सुनवाई भी की। मामलों के तथ्यों और इस संबंध में बैंकों के उत्तरों पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं और दंड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1604

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