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भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्‍णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल पर मौद्रिक दंड लगाया

24 अगस्‍त 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृष्‍णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्‍णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भोपाल पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन करने पर 5.00 लाख (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्‍यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गए हैं तथा मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/476

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