भारतीय रिज़र्व बैंक ने कपड़वंज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कपड़वंज, जिला खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कपड़वंज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कपड़वंज, जिला खेड़ा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
15 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कपड़वंज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत जारी किए गए परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा निदेशकों/उनके रिश्तेदारों/जिन कंपनियों में उनका हित है ऐसी कंपनियों को ऋण तथा अग्रिम देने, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों तथा कोर बैंकिंग सोल्यूशन के कार्यान्वयन संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कपड़वंज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कपड़वंज, जिला खेड़ा (गुजरात) पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों, उक्त मामले में बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं और उन पर दंड लगाना उचित है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1925 |