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रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया

26 अप्रैल 2017

रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि ( में)
1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000
2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों / निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए आर्थिक दंड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिस पर बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया और उस पर मौखिक याचिका भी की थी। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिध्द होता है तथा आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/2896

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