RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78490082

रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आर्थिक दंड लगाया

21 मार्च 2017

रिज़र्व बैंक ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
पर आर्थिक दंड लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एको इंडिया फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एंटिटी) को पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने और गलत रिपोर्टिग करने के लिए 5,00,000/-(पांच लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटर्न की जांच के आधार पर इकाई को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका संस्था ने लिखित जवाब दिया था। मामले के तथ्यों और संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप प्रमाणित हुए हैं।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2516

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?