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भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया

17 फरवरी 2017

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है।

बैंक के वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आवास / रियल एस्टेट / वाणिज्यिक अचल संपत्ति में ऋण जोखिम पिछले वर्ष की निवल कुल आस्तियों का 18.8% था, जो की भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक जुलाई 01, 2013 में निर्देशित सीमा 15% से अधिक था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित उत्‍तर दिया और अधिक स्पष्टीकरण भी किया। इस संदर्भ में बैंक के लिखित उत्‍तर और स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा कि उल्‍लंघन साबित हुआ है और मौद्रिक दंड की आवश्‍यकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2231

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