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रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया

23 फरवरी 2017

रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
मुंबई पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2275

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