भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि श्री कालहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, श्री कालहस्ती, आंध्र प्रदेश पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि श्री कालहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, श्री कालहस्ती, आंध्र प्रदेश पर दंड लगाया
07 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि श्री कालहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि श्री कालहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, श्री कालहस्ती, आंध्र प्रदेश के निदेशकों और उनके संबंधितों पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 और धारा 20ए तथा ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर पैनल्टी लगाया जाना आवश्यक है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2841 |