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रिज़र्व बैंक ने द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया

28 अक्टूबर 2016

रिज़र्व बैंक ने द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की आर्थिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर दंड लगाया जाना आवश्यक है। अंतिम निर्णय लिया है कि उल्‍लंघन की पुष्टि होने के कारण दंड लगाना अपेक्षित है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1062

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