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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा, गोवा पर दंड लगाया

06 जून 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड,
मापुसा, गोवा पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अधीन निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा, गोवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मियादी जमा पर ब्याज भुगतान, एकल एवं समूह ऋण सीमा तथा असुरक्षित ऋण संबंधी निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख (रुपए पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके प्रत्युत्तर में बैंक ने लिखित उत्तर एवं मौखिक निवेदन प्रस्तुत किए थे। मामले के तथ्यों तथा इस विषय पर बैंक द्वारा दिये गए उत्तर पर विचार करने के उपरान्त भारतीय रिज़र्व बैंक का यह निष्कर्ष है कि बैंक द्वारा उल्लंघनों की पुष्टि हुई है तथा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई समुचित है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2829

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