RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78489333

रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया

01 मार्च 2017

रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर 5.00 लाख ( पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर पूंजी को ऋण से सभी ऋणियों के लिए समान रूप से लिंक नहीं करना, (ii) निर्धारित जोखिम सीमा से अधिक व्यक्तिगत ऋण देना, (iii) निर्धारित सीमा से अधिक, असुरक्षित ऋण देना तथा एक नकद साख (कैश क्रेडिट) खाते को निर्धारित सीमा से अधिक, बार-बार अधिविकर्ष की अनुमति देना (iv) गैर- बैंकिंग संपत्ति का अधिग्रहण करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था एवं बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के सामने व्यक्तश: उपस्थित भी हुए। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं तथा आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2328

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?