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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

24 जनवरी 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती,
महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 17 जनवरी, 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

निदेश के अनुसार, भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित निदेशों के अलावा किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूर या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से संबंधित या अन्यथा हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्य किसी रीति से उसका निपटान करेगा। इसके अलावा 17 जनवरी, 2019 को जारी निदेश की तारीख से छह माह तक की अवधि के दौरान, एक बार में प्रत्येक जमाकर्ता को प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से 2000/-(दो हजार रूपए मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक जन के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1737

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