RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78497552

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

16 दिसंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर,
जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश 15 दिसंबर, 2016 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

निदेश के अनुसार नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित निदेशों के अलावा किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूर या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्‍वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्‍वों की चुकौती से संबंधित या अन्‍यथा हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्‍य किसी रीति से उसका निपटान करेगा। इसके अलावा 15 दिसंबर, 2016 को जारी निदेश की तारीख से छह माह तक की अवधि के दौरान, अवसर पर प्रत्‍येक जमाकर्ता को प्रत्‍येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी भी अन्‍य जमा खाते में, कुल शेष में से 1,000/- (एक हज़ार रुपए मात्र) की अधिकतम राशि, आहरित करने की अनुमति दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ये निदेश बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्‍छुक जन के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1552

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?