भारतीय रिज़र्व बैंक तीन और विशेषताओं के साथ ₹ 500 और ₹ 1000 बैंकनोट जारी करेगा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक तीन और विशेषताओं के साथ ₹ 500 और ₹ 1000 बैंकनोट जारी करेगा
22 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक तीन और विशेषताओं के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही ₹ 500 and ₹1000 के मूल्यवर्ग के उन बैंकनोटों को संचलन में लाएगा जिनमें तीन नई/संशोधित विशेषताएं होंगी जैसे (i) संख्या पैनलों में अंकों का बढ़ता आकार, (ii) ब्लीड लाइनें और (iii) बड़ा पहचान चिह्न। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक हाल ही में ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंकनोटों को संचलन में लाया था जिनमें संख्या पैनलों में अंक बढ़ते आकार में थे किंतु इन नोटों में ब्लीड लाइनें और बड़ा पहचान चिह्न नहीं था। अब रिज़र्व बैंक ने इसमें दो और विशेषताएं जोड़ दी हैं जिससे कि दृष्टिबाधित लोगों को बैंकनोटों के भाग को आसानी से पहचानने में मदद मिल सके और उन्हें नकली नोटों से बचाया जा सकें। वर्तमान बैंकनोटों में संख्या पैनलों में इनसेट लेटर नहीं होगा। इन बैंकनोटों पर डॉ. रघुराम जी. राजन के हस्ताक्षर होंगे। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष (2015) लिखा होगा। इन विशेषताओं को छोड़कर ₹ 500 और ₹1000 के बैंकनोटों का समग्र डिज़ाइन वैसा ही रहेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा इन मूल्यवर्गों में अबतक जारी किए गए सभी बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। नई विशेषताओं के ब्योरे : (i) संख्या पैनलों में संख्याओं का बढ़ता आकार : बैंकनोटों के दोनों संख्या पैनलों में दी जाने वाली संख्याओं का आकार बाएं से दाएं ओर बढ़ते क्रम में होगा। इनमें से पहले तीन अल्फा-न्यूमरिक अक्षरों का आकार समान रहेगा। (ii) ब्लीड लाइन : ₹ 500 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के अग्र भाग के ऊपरी भाग पर बाएं तथा दाएं ओर 2-1-2 लाइनों के तीन सेटों में पांच कोणीय ब्लीड लाइनें होंगी। इसी प्रकार, ₹1000 बैंकनोटों के अग्र भाग के ऊपरी भाग पर बाएं तथा दाएं ओर 1-2-2-1 लाइनों के चार सेटों में छह कोणीय ब्लीड लाइनें होंगी। इससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को इन नोटों को पहचानने में आसानी होगी। (iii) बड़ा पहचान चिह्न: बैंकनोट के बाएं छोर के समीप मौजूदा पहचान चिह्न (₹ 500 में वृताकार और ₹1000 में डायमंड की आकृति) के आकार को बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक बदलते समय के साथ बैंकनोटों के डिज़ाइन में निरंतर रूप से बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/725 |