भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए
28 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर 12 सितंबर 2012 को जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 26 अगस्त 2015 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। इसके बाद बैंक अपना नेमी बैंकिंग कारोबार पूर्ववत जारी रखेगा। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/534 |