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एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना

भारिबैं/2017-18/103
डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18

30 नवंबर 2017

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना

हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों की रिपोर्टिंग, अत्यधिक विलंब से तथा संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक प्राधिकार लिए बिना, चालू लेनदेनों की रिपोर्टिंग के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज रहे हैं।

2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि किए जाने के बाद पिछले माह के राज्य सरकार के लेनदेनों (इलेक्ट्रानिक तथा भौतिक रूप में) की रिपोर्ट अनुवर्ती माह की 8वीं तारीख तक और इससे पहले के माह से संबंधित लेनदेनों की रिपोर्ट लेखांकन के लिए अलग-अलग स्टेटमेंट के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जानी चाहिए।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के लेनदेनों (इलेक्ट्रानिक तथा भौतिक रूप में) के लिए, यदि ये लेनदेन अथवा उनके समायोजन की रिपोर्ट लेनदेन की तारीख से 90 दिनों के अंतर के बाद भेजी जाती है तो एजेंसी बैंकों को संबंधित मंत्रालय/विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा और निपटान के लिए ऐसे लेनदेनों की रिपोर्ट भेजते समय इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग से प्रस्तुत करना होगा।

4. कृपया यह नोट कर लें कि सरकारी लेनदेनों की रिपोर्ट भेजने की समयसीमा का अनुपालन करने संबंधी सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

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