भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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प्रकाशित मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम
आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये दंड उल्लंघनों के लिए लगाए गए हैं। शैलजा सिंह प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2592 |
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