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भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लिये

23 अगस्‍त 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लिये

भारतीय रिज़र्व बैंक ने (भा.रि.बैंक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त, 2016 के निदेश के माध्यम से श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को निदेश जारी किये थे। ये निदेश 29 अगस्त, 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी थे और इनकी अवधि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गयी थी।

रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकहित में आवश्यक समझ कर श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेशों को 18 अगस्त, 2017 से वापस लिया है। तथापि, यह बैंक परिचालनगत अनुदेशों के अधीन कार्य करना जारी रखेगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/508

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