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साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित

23 अगस्त 2018

साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित उत्‍तर दिया और आगे स्पष्टीकरण भी दिया। इस संदर्भ में बैंक के लिखित उत्‍तर और स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा कि उल्‍लंघन साबित हुआ है और मौद्रिक दंड की आवश्‍यकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/449

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