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बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया

16 अक्तूबर 2019

बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना,
कोलकाता 700 137, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं:13/13.05.000/2015-16 के पैरा 5.1.1 और 5.1.3 में उल्लिखित रिज़र्व बैंक निर्देश/दिशानिर्देश के उल्लंघन/गैर अनुपालन के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16 अक्तूबर 2019 को बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गांधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता 700137, पश्चिम बंगाल पर 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2017 तक के बैंक के निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर बैंक को दिनांक 25 मार्च 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर तथा इस संबंध में अनुवर्ती जवाबों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर आया है कि उल्लंघन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध होते हैं तथा मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/965

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