RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

78521920

चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित

13 फरवरी 2019

चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश – दंडित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 की उप-धारा 4 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश पर उक्त बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अदावा जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशानिर्देशों / अनुदेशों का उल्लंघन करने पर 50,000/- (केवल पचास हजार) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1929

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?