ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया
5 अगस्त 2019 ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर अर्थदंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक द्वारा निदेशकों को अग्रिम एवं लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ओझर मर्चेंट्स को-ऑपरेटीव बैंक लि., ओझर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र पर ₹ 4.00 लाख (केवल चार लाख रुपये) का अर्थदंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हुआ है और अर्थ दंड लगाया जाना आवश्यक है। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/345 |