भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया
12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने में अनुचित विलंब करने के कारण यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपए) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिध्द होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/708 |