शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक में नॉन सीएसजी कैडर में विभिन्न पदों पर भर्ती – पैनल वर्ष 2026
|
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक में गैर-सीएसजी संवर्गों में विभिन्न पदों पर भर्ती - पैनल वर्ष 2026 विषय पर दिनांक 06 फरवरी 2026 का विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/05/2025-26 देखें। 2. उक्त विज्ञापन के पैरा 26 ’दिव्यांगजन उम्मीदवारों और स्क्राइब हेतु अनुदेश’ का संदर्भ लें, जिसमें यह सूचित किया गया है कि "कोई व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण पत्र बैंक द्वारा तय किए जाने के अनुसार सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा।” 3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18-25/2024-नीति द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उम्मीदवारों को यह ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के तहत "सुधार की संभावना" श्रेणी के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगता की स्थिति आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। दिव्यांगता की स्थिति अर्थात् "वृद्धिशील, अवृद्धिशील अथवा सुधार की संभावना नहीं" आरक्षण के लिए पात्र होगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में केवल 'अस्थायी दिव्यांगता' का उल्लेख है और यह उल्लेख नहीं है कि क्या अस्थायी दिव्यांगता में “सुधार होने की संभावना है" अथवा "वृद्धिशील, अवृद्धिशील अथवा सुधार की संभावना नहीं है", तो उम्मीदवार को आरपीडब्ल्यूडी संशोधन नियम 2024 के तहत पुनर्मूल्यांकन के बाद एक नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अस्थायी दिव्यांगता की प्रकृति को "सुधार की संभावना" अथवा "वृद्धिशील, अवृद्धिशील अथवा "सुधार की संभावना नहीं” के रूप में पहचानना होगा। टिप्पणी: दिनांक 06 फरवरी 2026 को जारी विज्ञापन संख्या आरबीआईएसबी/डीए/05/2025-26 में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी किया जाएगा। |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: