“राष्ट्र निर्माण करें। अपना करियर बनाएं।”
भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्य करने का अवसर कोई सामान्य अवसर नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की सेवा करने की प्रतिबद्धता है जहां आपके निर्णयों का देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर प्रभाव पड़ता है।
यदि आपको एक ऐसे परिवेश की तलाश है जो आपको निरंतर सीखने, समान अवसरों वाली कार्यसंस्कृति और सहयोगी मानव संसाधन वातावरण को प्रोत्साहित करे और साथ ही आकर्षक आय प्रदान करे; तो भारतीय रिज़र्व बैंक में आपका स्वागत है।
हम एक पूर्णसेवा केंद्रीय बैंक हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं। अपनी पदस्थापना के आधार पर हमारे ग्रेड 'बी' अधिकारी रोचक भूमिकाओं में अपना कार्यनिष्पादन करते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने ब्राउजर में निम्न URL https://rbi.org.in/hi/web/rbi/careers/overview पर क्लिक करें।
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भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड (इसके बाद इसे ‘बोर्ड’ कहा जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं/बैंक) में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है:
पद
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रिक्तियों की संख्या
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सामा/ अना
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ईडब्ल्यूएस
$
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अपिव @
|
अजा
|
अजजा
|
कुल
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दिव्यांगजन श्रेणी
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क
|
ख
|
ग
|
घ
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1
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ग्रेड ‘बी’ सामान्य संवर्ग में अधिकारियों की सीधी भर्ती
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35 |
8 |
19 |
15 |
6 |
83 |
- |
6(5) |
1 |
4(3) |
2
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ग्रेड ‘बी’ आनीअवि संवर्ग में अधिकारियों की सीधी भर्ती
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6 |
1 |
2 |
4 |
4(4) |
17 |
1 |
- |
1(1) |
3(3) |
3
|
ग्रेड ‘बी’ सांसूप्रवि संवर्ग में अधिकारियों की सीधी भर्ती
|
10 |
1 |
3 |
2(2) |
4(4) |
20 |
2(2) |
1 |
- |
- |
|
कुल
|
51 |
10 |
24 |
21(2) |
14(8) |
120 |
3(2) |
7(5) |
2(1) |
7(6) |
( ) बैकलॉग रिक्तियों को इंगित करता है। |
संक्षिप्ताक्षर: समा/अना - सामान्य/अनारक्षित; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; अपिव -अन्य पिछड़ा वर्ग ; अजा - अनुसूचित जाति; अजजा - अनुसूचित जनजाति; दिव्यांगजन - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति; आनीअवि - आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग; सांसूप्रवि - सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग। |
$भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडबल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019 Estt. (Res) द्वारा शासित है।
अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी निदेशों तथा न्यायालय में दायर किसी भी वाद (Litigation) के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से किए जाने वाले ‘आय और आस्ति प्रमाणपत्र’ के सत्यापन के अधीन होगी।“ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ‘आय और आस्ति प्रमाण पत्र’ (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी और वर्ष 2025-26 के लिए मान्य) प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। आरक्षण का लाभ लेने के अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवारों के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर 2025 का/उससे पहले का निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-VII) में जारी किया हुआ अपेक्षित ‘आय और आस्ति प्रमाण पत्र’ होना चाहिए। |
@भर्ती में अपिव के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 सितंबर 1993 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt. (SCT) (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा शासित है।
'क्रीमी लेयर' में आने वाले अपिव उम्मीदवार अपिव आरक्षण के हकदार नहीं हैं। वे अपनी श्रेणी 'सामान्य (सामा)' के रूप में दर्शाएं। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अपिव उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष (विव) 2024-2025, 2023-2024 और 2022-2023 की आय के आधार पर 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद (वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूरा होने के बाद का) लेकिन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का नहीं; जारी किया हुआ अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण का लाभ लेने के अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवारों के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर 2025 का/उससे पहले का निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-VI) में जारी किया हुआ अपेक्षित अपिव प्रमाण पत्र होना चाहिए। |
टिप्पणी: अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांगजन/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उन्हें ऐसे लाभों के लिए निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र भी रखने होंगे। ये प्रमाण पत्र पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पर या उससे पहले के दिनांकित होने चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण परिणाम को अंतिम रूप देते समय तत्समय जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। |
विस्तृत सूचना |
क्र.सं. |
ब्योरा |
टिप्पणियां |
महत्त्वपूर्ण तिथियां |
1 |
आवेदन जमा करने की विंडो |
क्रियाकलाप |
महत्त्वपूर्ण तिथियां** |
आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के लिए खुलने की तिथि |
10 सितंबर 2025 |
आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के लिए अंतिम तिथि |
30 सितंबर 2025
(शाम 06 बजे तक) |
**बोर्ड इन तिथियों में किसी भी तरह के परिवर्तन का अधिकार रखता है। |
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2 |
ऑनलाइन/लिखित परीक्षाओं की तिथियां |
पद |
परीक्षा का नाम |
महत्त्वपूर्ण तिथियां** |
ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती |
चरण-I: ऑनलाइन परीक्षा |
18 अक्टूबर 2025 |
चरण-II: प्रश्नपत्र-I, II तथा III ऑनलाइन परीक्षा |
06 दिसंबर 2025# |
***ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती |
चरण-I: प्रश्नपत्र-I तथा II ऑनलाइन परीक्षा |
19 अक्टूबर 2025% |
चरण-II: प्रश्नपत्र-I तथा II लिखित परीक्षा |
07 दिसंबर 2025% |
***ग्रेड ‘बी’ (सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती |
चरण-I: प्रश्नपत्र-I ऑनलाइन परीक्षा |
19 अक्टूबर 2025 |
चरण-II: प्रश्नपत्र-II तथा III ऑनलाइन/लिखित परीक्षा |
07 दिसंबर 2025% |
** बोर्ड इन तिथियों में किसी भी तरह के परिवर्तन का अधिकार रखता है।
# उम्मीदवार को चरण-II/प्रश्नपत्र-I, II तथा III की सभी पालियों में उपस्थित होना होगा।
% उम्मीदवार को दोनो प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना होगा।
*** उम्मीदवार ग्रेड ‘बी’ में सीधी भर्ती के लिए या तो आनीअवि अथवा सांसूप्रवि संवर्ग में आवेदन कर सकते हैं। |
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पात्रता मानदंड (01 सितंबर 2025 तक) |
3 |
राष्ट्रीयता |
उम्मीदवार को या तो :-
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भारत का नागरिक होना चाहिए, अथवा
-
नेपाल की प्रजा, अथवा
-
भूटान की प्रजा, अथवा
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ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, अथवा
-
कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया तथा विएतनाम से प्रव्रजन करके आया हो।
परंतु यदि उम्मीदवार उक्त (ii) (iii) (iv) तथा (v) में से किसी श्रेणी से हो तो उनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किंतु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा इस संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।
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4 |
आयु सीमा
(01 सितंबर, 2025 तक) |
क) 01 सितंबर 2025 को उम्मीदवार की आयु पूरी 21 वर्ष की हो जानी चाहिए किंतु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 सितंबर 1995 से पहले तथा 01 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।
ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट इस प्रकार है :
i) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अधिकतम पांच वर्ष, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं तो;
ii) आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं तो;
iii) न्यूनतम एक वर्ष की सेवा के पश्चात एवं वर्तमान में किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बैंकिंग संस्थानों के वे भूतपूर्व कर्मचारी जिनकी सेवाएं मितव्ययता के कारण या बैंक के परिसमापन के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई थी अथवा सरकारी कार्यालयों से छंटनी हुए कर्मचारियों के लिए अधिकतम पांच वर्ष;
iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम पांच वर्ष जिसमें वे कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी (ईसीओ)/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (एसएससीओ) भी शामिल हैं जो 01 सितंबर 2025 को न्यूनतम पांच वर्ष की सैन्य सेवा के बाद निम्नानुसार सेवामुक्त किए गए हों:
क. कार्यकाल पूरा होने पर (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल 01 सितंबर 2025 से एक वर्ष की अवधि में पूरा होने वाला है) किंतु इनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं है जिन्हें कदाचार या अक्षमता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त किया गया है; अथवा
ख. सैन्य सेवा से जनित शारीरिक दिव्यांगता/अक्षमता; अथवा
ग. अशक्तता पर
v) आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में अधिकतम पांच वर्ष जिन्होंने 01 सितंबर 2025 को पांच वर्ष की सैन्य सेवा में कार्यकाल की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है लेकिन जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के नोटिस पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
vi) सामान्य/ईडबल्यूएस के दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 10 वर्ष। संबंधित पद के अंतर्गत रिक्तियों के आरक्षण के अधीन अजा/अजजा के दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष तथा अपिव के दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 13 वर्ष। दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयुसीमा में छूट इस बात के अधीन होगी कि पदों को ऐसी दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो।
vii) एमफिल और पीएचडी की अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमश: 32 और 34 वर्ष होगी।
viii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में अधिकारी के रूप में पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में अनुभव के वर्षों जितनी छूट दी जाएगी परंतु यह छूट अधिकतम तीन वर्ष की होगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुभव सहित 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए कृपया नीचे टिप्पणी IV देखे।
ix) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2025 को ‘भर्ती’ पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16 और 09 जून 2014 को जारी परिपत्र कें.का.मासंप्रवि सं.जी132/17000/05.01.01/2013-14 के अनुसार पात्र स्टाफ उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 20 दिसंबर 2013 को जारी परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-14 के अनुसार होगी।
x) ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में सीधी भर्ती पद पर भर्ती के लिए भारत/विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में उक्त अनुभव के वर्षों जितनी छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट अधिकतम तीन वर्ष की होगी। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा।
टिप्पणी I
अजा अथवा अजजा अथवा अपिव से संबंधित वे उम्मीदवार जो उक्त पैरा 4 (ख) (iv), (v) और (vi) के अन्य किन्हीं खंडों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिकों अथवा दिव्यांगजनों की श्रेणी में आते हैं, वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आयु सीमा में संचयी छूट के लिए पात्र होंगे। इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त, संचयी आयु में छूट न तो उपरोक्त मदों के अंतर्गत उपलब्ध होगी और न ही किन्हीं अन्य मदों के संयोजन में उपलब्ध होगी।
टिप्पणी II
‘भूतपूर्व सैनिक’ पद उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें ‘भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन: रोजगार) नियम, 1979 (समय-समय पर यथासंशोधित)’ के अंतर्गत ‘भूतपूर्व सैनिक’ के रूप मे पारिभाषित किया गया है।
टिप्पणी III
आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन-प्राप्त अधिकारी जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं उन्हें उपर्युक्त पैरा 4 (ख) (iv) तथा (v) के अंतर्गत आयु में छूट नहीं दी जाएगी।
टिप्पणी IV
• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल वाणिज्यिक बैंक।
• सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां - वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (i) भारतीय जीवन बीमा निगम, (ii) भारतीय साधारण बीमा निगम, (iii) द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (iv) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (v) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (vi) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और (vii) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
• अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय आयात- निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी)।
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5 |
न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं |
पद
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न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं (01 सितंबर 2025 तक):
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ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती |
सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 60% अंकों (अजा/अजजा /दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 50% अंक) से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता अथवा सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक (अजा/अजजा/दिव्यांगजन आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक) से स्नातकोत्तर/समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता
टिप्पणी:
स्नातक स्तर:
ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम जो कक्षा 12वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी अध्ययन विषय में न्यूनतम तीन वर्षों का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले/भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी स्नातक के समकक्ष मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी अर्हता प्राप्त, ऐसे उम्मीदवार जिनको ऊपर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त हों, वे उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र हैं।
स्नातकोत्तर स्तर:
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी अध्ययन विषय में स्नातक के बाद न्यूनतम दो वर्षों का पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले/भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी स्नातकोत्तर के समकक्ष मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी अर्हता प्राप्त, ऐसे उम्मीदवार जिनको ऊपर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त हों, वे उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र हैं।
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ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती |
अनिवार्य
क) अर्थशास्त्र में एमए/एमएससी या मात्रात्मक अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, अर्थमिति, वित्तीय अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जैसे पाठ्यक्रमों में एमए/एमएससी (जहां ‘अर्थशास्त्र’ पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक* है)
अथवा
ख) वित्त में एमए/एमएससी या मात्रात्मक वित्त, गणितीय वित्त, मात्रात्मक तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, व्यवसाय वित्त, बैंकिंग और व्यापार वित्त, अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार वित्त, कॉर्पोरेट वित्त, परियोजना और बुनियादी ढांचा वित्त, कृषि व्यवसाय वित्त में एमए/एमएससी (जहां ‘वित्त’ पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक* है)
ग) उक्त क) और ख) के लिए भारत अथवा विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड आवश्यक है।
* पाठ्यक्रम के संदर्भ में 'प्रमुख घटक' का अर्थ यह है कि वैकल्पिक पाठ्यक्रमों सहित कुल पाठ्यक्रमों में आधे या उससे अधिक पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र या वित्त से संबंधित होने चाहिए।
टिप्पणी I
अजा, अजजा और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिएउक्त (क) और (ख) मदों में उल्लिखित एमए/एमएससी में आवश्यक न्यूनतम अंक सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंक अथवा समतुल्य ग्रेड हैं।
वांछनीय
अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री अथवा अनुसंधान अथवा अर्थशास्त्र के अध्यापन का अनुभव अथवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन।
टिप्पणी II
(i) भारत/विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अर्थशास्त्र में एमफिल और डॉक्टरेट डिग्री धारक उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में क्रमश: 2 वर्ष और 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र होंगे।
(ii) मान्यता प्राप्त भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अनुसंधान/ अध्यापन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में उक्त अनुभव के वर्षों की सीमा तक छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट अधिकतम तीन वर्षों की होगी। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा।
(iii) ऊपरी आयु सीमा में उक्त छूट उक्त पैरा 4 (ख) में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के लिए उपलब्ध आयु सीमा में छूट के साथ संचयी रूप से उपलब्ध नहीं होगी।
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ग्रेड ‘बी’ (सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती |
अनिवार्य:
क) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड/ सीजीपीए के साथ सांख्यिकी/ गणित/ गणितीय सांख्यिकी/ अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/ मात्रात्मक अर्थशास्त्र/ अर्थमिति/ सूचना विज्ञान या इन क्षेत्रों की किसी अन्य संबंधित शाखा में सरकार/यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री;
अथवा
ख) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड/ सीजीपीए के साथ डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग / बिग डेटा एनालिटिक्स या इन क्षेत्रों की किसी अन्य संबंधित शाखा में सरकार/यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री;
अथवा
ग) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड/ सीजीपीए के साथ सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / अनुप्रयुक्त सांख्यिकी / मात्रात्मक अर्थशास्त्र / अर्थमिति / सूचना विज्ञान / डेटा विज्ञान / कृत्रिम बुद्धिमत्ता / मशीन लर्निंग / बिग डेटा एनालिटिक्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, यूजीसी/एआईसीटीई से अनुमोदित कार्यक्रम से चार वर्षीय स्नातक डिग्री.
टिप्पणी - I
अजा, अजजा और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए उक्त (क) (ख) और (ग) मदों में उल्लिखित में आवश्यक न्यूनतम अंक सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से 50% अथवा समतुल्य ग्रेड/ सीजीपीए हैं।
वांछनीय:
(i) उपर्युक्त से संबंधित विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि धारक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
(ii) अनुसंधान अथवा अध्यापन का अनुभव और मानक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन एक अतिरिक्त योग्यता समझी जाएगी।
टिप्प्णी - II
(i) विनिर्दिष्ट विषयों में एमफिल और पीएचडी अर्हता धारक उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में क्रमश: 2 वर्ष और 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र होंगे।
(ii) भारत/ विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान में अनुसंधान/ अध्यापन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में उक्त अनुभव के वर्षों की सीमा तक छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट अधिकतम तीन वर्षों की होगी। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा।
(iii) ऊपरी आयु सीमा में उक्त छूट उक्त पैरा 4 (ख) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध आयु सीमा में छूट के साथ संचयी रूप से उपलब्ध नहीं होगी।
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टिप्पणी I
उम्मीदवार के पास भारत के केंद्रीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।
टिप्पणी II
कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड, श्रेणी अथवा अंक प्रतिशत प्रदान नहीं करते अपितु समग्र ग्रेड प्वॉइंट्स (जैसे - सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा समग्र ग्रेड प्वॉइंट्स के अंक प्रतिशत में रूपांतरण का मानदंड निर्धारित किया गया है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि, यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा डिग्री/उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण-पत्र में समग्र ग्रेड प्वॉइंट्स को अंक प्रतिशत में बदलने का मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अपारिभाषित मानदंड/मानदंडों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
समतुल्य सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई या कोई अन्य शब्दावली जो 10 प्वॉइंट स्केल पर आबंटित की गई है |
समग्र अंक प्रतिशत |
6.75
|
60%
|
6.25
|
55%
|
5.75
|
50%
|
टिप्पणी III
जहां समग्र ग्रेड प्वॉइंट अथवा अंक प्रतिशत दिए गए हों, का अभिप्राय पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के किए होगा।
टिप्पणी IV
यदि समग्र ग्रेड प्वॉइंट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) को 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में प्रदान किया गया होगा तो उसको 10 में से सामान्यीकृत किया जाएगा और यह गणना उक्त टिप्पणी II के अनुसार की जाएगी।
टिप्पणी V
अजा/अजजा/दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में उक्त छूट संबंधित पद और श्रेणी के अंतर्गत रिक्तियों के आरक्षण तथा पदों को उपर्युक्तानुसार दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए जाने के अधीन होगी।
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6 |
प्रयासों की संख्या |
सामान्य/ईडबल्यूएस श्रेणी के वे उम्मीदवार जो इस पद/पदों के लिए चरण-I परीक्षा में पहले ही छह बार प्रविष्ट हो चुके हैं वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं। अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं तो।
ध्यान दें: ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में सीधी भर्ती के लिए बैंक बिना किसी पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
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7 |
अजा / अजजा / अपिव / ईडब्ल्यूएस / दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए |
क) अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित न होने पर भी ऐसे उम्मीदवार पद विशेष के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि वे किसी भी छूट/रियायत आदि के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे मामलों में अजा/अजजा/दिवयांगजन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है परंतु उन्हें विनिर्दिष्ट सूचना प्रभारों का भुगतान करना होगा।
ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को केवल भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अभिप्रेत निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति, उस अधिनियम/आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो जिसमें अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है और वह गांव/नगर जिसका उम्मीदवार सामान्यतः निवासी है, का उल्लेख हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय के प्रमाण पत्र में इसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है। जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ग) उम्मीदवार का अपिव दावा उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, इसलिए, एक अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उस राज्य से अपने पिता के अपिव प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाना चाहिए था, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं।
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8 |
दिव्यांगजन (पीडबल्यूबीडी) उम्मीदवारों के लिए |
(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/02/2017 Estt. (Res) के अनुसार भर्ती में ‘दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण' के अंतर्गत दिव्यांगताओं/अक्षमताओं की चार श्रेणियां निम्नानुसार हैं:
[क] (क) दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टि
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[ख] (ख) बधिर तथा ऊंचा सुनना
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[ग] (ग) गतिविषयक् दिव्यांगता सहित प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा पेशीय दुर्विकास;
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[घ] (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता तथा मानसिक रुग्णता;
(ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत व्यक्तियों में से बहुविध दिव्यांगता/अक्षमता, जिसमें बहरापन-अंधापन भी शामिल है।
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(2) बैंक ने कार्यात्मक अपेक्षाओं के साथ नीचे उल्लिखित पदों के लिए उपयुक्त निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है और दिव्यांगजन उम्मीदवारों की केवल निम्नलिखित श्रेणियां पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं:
क्र. सं.
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पद का नाम
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बेंचमार्क दिव्यांगताओं की उपयुक्त श्रेणी*
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कार्यात्मक अपेक्षाएं**
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1. |
ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारी
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क) बी, एलवी
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एस, डब्ल्यू, एमएफ, आरडब्लयू, एसई, सी
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ख) एचएच
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ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलए, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई, एसडी/ एसआई
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घ) एएसडी (एम), एमआई
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ङ) उपरोक्त (क) से (घ) सहित एमडी
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* उपयोग किए गए श्रेणी संक्षिप्ताक्षर
बी = दृष्टिबाधित, एलवी = अल्प दृष्टि, एचएच = ऊंचा सुनना, ओए = एक बांह प्रभावित (दायीं अथवा बायीं बांह), बीए = दोनों बांह प्रभावित, ओएल = एक पैर प्रभावित (दायां अथवा बायां पैर), बीएल = दोनों पैर प्रभावित परंतु बांह प्रभावित नहीं, ओएएल = एक बांह और एक पैर प्रभावित, बीएलए = दोनों पैर और बांह प्रभावित, बीएलओए = दोनों पैर और एक बांह प्रभावित, सीपी = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, एलसी = कुष्ठ रोग उपचारित, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी = तेजाबी हमले से पीड़ित, एमडीवाई= मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी), एसडी/एसआई = किसी भी संबंधित स्नायविक/अंग शिथिलता के साथ/बिना रीढ़ की हड्डी की विकृति/रीढ़ की हड्डी की चोट, एएसडी (एम) = स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार (हल्का), एमआई = मानसिक रुग्णता, एमडी = बहुविध दिव्यांगता/अक्षमता।
**कार्यात्मक अपेक्षाएं
एस = बैठना, डब्ल्यू = चलना, एमएफ = अंगुलियों द्वारा निष्पादन, आरडब्ल्यू = पढ़ना तथा लिखना, एसई = देखना, सी = वार्तालाप/संप्रेषण।
(3) दिव्यांगजन उम्मीदवार किसी भी श्रेणी (अर्थात् सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/ईडबल्यूएस) से संबंधित हो सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण है और पदों हेतु समग्र रिक्तियों के भीतर है बशर्ते पदों को ऐसी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो।
(4) दिव्यांगजन उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तिथि का/उससे पहले की तिथि का निर्धारित प्रारूप (जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अर्थात् आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में निर्धारित है) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ नवीनतम दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार ऐसे प्रमाणपत्र का सत्यापन/पुन: सत्यापन किया जा सकता है।
(5) दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियां संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजन द्वारा ही भरी जाएगी। यदि उस श्रेणी से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को अन्य पात्र दिव्यांगजन उम्मीदवारों के बीच अदला-बदली (इंटरचेंज) द्वारा भरा जाएगा बशर्ते कि उपरोक्त टिप्पणी 8 (2) में बताए गए अनुसार ऐसी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की गई हो।
टिप्पणी:
क) डीओपीटी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के परामर्श से दिनांक 19.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/8/2023-Estt. (Res-II) द्वारा सूचित किया गया है कि दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी प्रकृति की नौकरियों में आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं होगा क्योंकि इसका अपरिवर्तनीय स्थायी दिव्यांगता वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वास्तविक व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
ख) आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण पत्र बैंक द्वारा तय किए गए सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा।
ग) उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
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9 |
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश
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स्क्राइब की अनुमति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या पी-13013/75/2023-पॉलिसी-डीडी-III के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।
2. ये दिशानिर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत दिव्यांगजन के रूप में परिभाषित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। हालाँकि, लिखित परीक्षा के दौरान सहायता अर्थत् स्क्राइब की सुविधा उन सभी उम्मीदवारों को प्रदान की जा सकती है, जो अपनी दिव्यांगता के कारण, अपनी दिव्यांगता की प्रकृति या सीमा पर ध्यान दिए बिना, परीक्षा लिखने में कार्यात्मक अक्षमताओं का सामना करते हैं। इसमें लिखने में शारीरिक अक्षमता, पढ़ने या लिखने में अक्षम करने वाली दृष्टिबाधितता, समझ या अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाली बौद्धिक अक्षमताएँ, या कोई अन्य दिव्यांगता जो परीक्षा प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने की उनकी क्षमता में अक्षमता पैदा करती है, जैसा कि उक्त दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
3. ऐसे उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवा लेने के पात्र हैं, उन्हें परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय की सुविधा दी जाएगी, चाहे वे लेखक की सुविधा का उपयोग करें या नहीं।
4. परीक्षा में लेखक (स्क्राइब) की सेवा या अतिरिक्त समय की सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में इसे ज़रूर बताना होगा। बाद में की गई कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां भी लेखक (स्क्राइब) या अतिरिक्त समय की सुविधा का उपयोग किया जाता है, वहां परिशिष्ट-IV में दिए गए नियम लागू होंगे।
स्क्राइब की सेवा या अतिरिक्त समय प्राप्त करने से संबंधित अन्य विस्तृत निर्देश, परीक्षा के एडमिट कार्ड अपलोड करने के समय बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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चयन योजना
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10 |
चयन योजना
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उपर्युक्त पदों के लिए चयन चरण-I और चरण-II में ऑनलाइन/लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के माध्यम से होगा। विस्तृत चयन योजना परिशिष्ट-II (ग्रेड ‘बी’ सामान्य में सीधी भर्ती) / परिशिष्ट-III (ग्रेड ‘बी’ आनीअवि और सांसूप्रवि में सीधी भर्ती) में दी गई है जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
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महत्त्वपूर्ण अनुदेश
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उम्मीदवार पदों के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें |
आवेदन करने से पहले उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पदों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड द्वारा पद के लिए अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभारों (जहां कहीं भी लागू हो) के साथ आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा उनकी पात्रता का निर्धारण केवल अंतिम स्तर अर्थात् साक्षात्कार के समय ही किया जाएगा। उस स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या/गलत है या बोर्ड के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही यात्रा भत्ते के दावे की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसा/ऐसे उम्मीदवार यदि पहले से ही बैंक में शामिल हो चुका/चुके हैं तो उन्हें बिना पूर्व सूचना के बैंक की सेवा से हटाया जा सकता है। |
12 |
अजा / अजजा / अपिव / दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण
(केवल ग्रेड ‘बी’ सामान्य में अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए) |
बैंक, चरण-I और चरण- II परीक्षा (केवल उनके लिए जिन्होंने चरण-I परीक्षा उत्तीर्ण की है) के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की नि:शुल्क ऑनलाइन मोड में व्यवस्था करेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-V में दिए गए हैं जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। कृपया यह नोट करें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के लिए बुलाए जाने अथवा बैंक की सेवा में भर्ती किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। |
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आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार |
क्र.सं .
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श्रेणी
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प्रभार
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राशि *
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1. |
अजा/अजजा/दिव्यांगजन |
केवल सूचना प्रभार |
₹100/-
+ 18% जीएसटी |
2. |
सामान्य/अपिव/ईडबल्यूएस |
सूचना प्रभार सहित आवेदन शुल्क |
₹850/-
+ 18% जीएसटी |
3. |
स्टाफ@ |
शून्य |
शून्य |
* बैंक/संव्यवहार प्रभार का वहन उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा।
@ शुल्क/सूचना प्रभार में छूट भारतीय रिज़र्व बैंक के केवल उन्हीं कर्मचारियों (स्टाफ उम्मीदवारों) को दी जाएगी जो दिनांक 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-14 और दिनांक 09 जून, 2014 के परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी132/17000/05.01.01/2013-14 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2025 को ‘भर्ती’ पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16 के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। स्टाफ उम्मीदवार के रूप में उनकी स्थिति की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी। यदि वे स्टाफ उम्मीदवार (उक्त संदर्भित मासंप्रवि परिपत्र के अनुसार) माने जाने के पात्र नहीं हैं तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वे स्वयं को गैर-स्टाफ उम्मीदवार के रूप में दर्शाएं तथा गैर-स्टाफ उम्मीदवारों के लिए लागू शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान करें। |
टिप्पणी I
निर्धारित शुल्क/सूचना प्रभार के बिना प्राप्त आवदेनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
टिप्पणी II
एक बार आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान किए जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
टिप्पणी III
शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल इस विज्ञापन में निर्धारित किए गए तरीके से ही किया जाना अपेक्षित है।
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14 |
आवेदन करने का तरीका |
उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही करें। आवेदन जमा करने का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।
‘ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र’ भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:
ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर, 2025 को शाम 6:00 बजे तक भरे जा सकते हैं। |
15 |
उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में बदलाव/सुधार करने के लिए 'एडिट विंडो' सुविधा उपलब्ध है |
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद, उम्मीदवारों को दो दिनो की एडिट विंडो दी जाएगी, ताकि वे अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ठीक/संशोधित कर सकें। इस दौरान, उम्मीदवार अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में ज़रूरी सुधार/बदलाव करके और शुल्क का भुगतान करके आवेदन फिर से जमा कर सकेंगे। एडिट विंडो की तारीखें बैंक की वेबसाइट पर समय आने पर बता दी जाएंगी। आवेदन के बाद 'एडिट विंडो' में उम्मीदवार केवल इन फ़ील्ड में अपनी पसंद/डाटा बदल सकेंगे:
(1) परीक्षा केंद्र
(2) परीक्षा का माध्यम
(3) पिता का नाम
(4) माता का नाम
(5) 10वीं/12वीं का प्रतिशत
विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया परिशिष्ट-I देखें।
'उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में बदलाव/सुधार करने की एडिट विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव/संशोधन/सुधार नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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16 |
सहायता केंद्र |
प्रपत्र भरने, शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान करने अथवा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी तरह की समस्या के समाधान हेतु http://cgrs.ibps.in लिंक के माध्यम से पूछताछ की जा सकती है।
ई-मेल के विषय में “भारिबैं में ग्रेड ‘बी’ (सामान्य/आनीअवि/सांसूप्रवि) पैनल वर्ष 2025 (जैसा लागू हो) में अधिकारियों की (सीधी भर्ती)” का उल्लेख करना ना भूलें। |
17 |
मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध |
(क) परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने में सक्षम किसी भी मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ उपकरण या किसी अन्य उपकरण या संबंधित सामान का उपयोग सख्त वर्जित है। उम्मीदवार द्वारा इन अनुदेशों का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ उन्हें भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
(ख) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तुओं को न लाएं, यह उनके लिए हितकर होगा क्योंकि सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।
(ग) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी मूल्यवान/महंगी वस्तु न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।
(घ) इन परीक्षाओं के किसी भी चरण में भौतिक कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। हालांकि, नॉन-प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर केवल सांसूप्रवि उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र-ll परीक्षा के लिए स्क्रीन पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में किसी भी भौतिक कैलकुलेटर का उपयोग करने या अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। |
18 |
शुद्धिपत्र |
कृपया नोट करें कि यदि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा। |
सेवा शर्तें/करियर संभावनाएं |
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वेतनमान |
चयनित उम्मीदवार ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के लिए लागू ₹78450 - 4050 (9) -114900 - ईबी - 4050 (2) -123000 - 4650 (4) -141600 (16 वर्ष) के वेतनमान में प्रति माह ₹78,450/- के प्रारंभिक मूल वेतन के अलावा समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विशेष भत्ता, ग्रेड भत्ता, महंगाई भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता, विशेष ग्रेड भत्ता, लर्निंग भत्ता, मकान किराया भत्ता के लिए भी पात्र होंगे। वर्तमान में, प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियां (एचआरए के बिना) ₹1,50,374/- (लगभग) हैं। यदि बैंक द्वारा आवास प्रदान नहीं किया जाता है तो वेतन का 15% मकान किराए भत्ते के रूप में भुगतान किया जाएगा।
टिप्पणी
जो उम्मीदवार बैंक के लिए प्रासंगिक महत्त्व की उच्च शैक्षिक योग्यता या व्यावसायिक योग्यता/ विशेष अनुभव रखते हों उन उम्मीदवारों को बैंक अपने विवेकाधिकार पर अधिकतम चार अग्रिम वेतन वृद्धि देने पर विचार कर सकता है। बोर्ड, प्रासंगिक महत्त्व की उच्चतर योग्यता/विशेष अनुभव के कारण उच्चतर परिलब्धियों के अनुरोध पर विचार केवल साक्षात्कार के समय ही करेगा। तत्संबंधी जानकारी जीवन-वृत्त प्रपत्र (Bio-Data Form) के उचित कॉलम में दी जाए। विचारार्थ वेतनवृद्धियों की अधिकतम संख्या चार होगी। बोर्ड/बैंक साक्षात्कार के बाद प्राप्त हुए अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
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वरिष्ठता |
ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती पद के लिए चयनित उम्मीदवार सामान्य संवर्ग में तथा ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती पद के लिए चयनित उम्मीदवार आनीअवि/सांसूप्रवि संवर्ग में शामिल होंगे। |
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अनुलब्धियां |
बैंक की आवास सुविधा उपलब्धता के अधीन होगी। पात्रतानुसार आधिकारिक /कार्यालयीन उद्देश्य से वाहन के अनुरक्षण के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, टेलीफोन प्रभार, पुस्तक अनुदान, आवास की साज-सज्जा (फर्निशिंग) के लिए भत्ता आदि। पात्रतानुसार ओपीडी उपचार/अस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सहित नि:शुल्क औषधालय सुविधा। ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, अवकाश किराया रियायत (स्वयं, पति/पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए दो वर्ष में एक बार)। आवास, वाहन, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण तथा अग्रिम समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार । |
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नई पेंशन योजना (एनपीएस) |
चयनित उम्मीदवारों को उपदान (Gratuity) लाभ के अलावा, परिभाषित अंशदान ‘नई पेंशन योजना’ (एनपीएस) द्वारा शासित किया जाएगा, जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी है। |
23 |
अन्य |
क) आवास गृह की सुविधा कुछ केंद्रों पर सीमित संख्या में उपलब्ध है। हालांकि, पट्टे पर आवासीय सुविधा सभी केंद्रों पर उपलब्ध है।
ख) प्रारंभिक नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर होगी। बैंक के विवेकाधिकार पर परिवीक्षावधि को अधिकतम चार वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
ग) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की यथोचित संभावनाएं हैं।
घ) चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी पदस्थापित तथा स्थानांतरित किया जा सकता है। |
ऑनलाइन परीक्षा केंद्र |
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ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-I परीक्षा |
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश /एनसीआर |
केंद्र |
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/ एनसीआर |
केंद्र |
अंडमान और निकोबार |
पोर्ट ब्लेयर |
पंजाब |
अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोगा, फागवाड़ा, पठानकोट |
आंध्र प्रदेश |
गुंटूर, विजयवाड़ा, काकीनाड़ा, तिरुपति, कुरनूल, नेल्लोर, राजामुंदरी, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, एलूरु, ओंगोले |
मध्य प्रदेश |
भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन |
अरुणाचल प्रदेश |
नाहरलागन |
महाराष्ट्र |
अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नागपुर, नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, अकोला, जालना, चंद्रपुर, सोलापुर, धुले |
असम |
डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर |
मणिपुर |
इम्फाल, ककचिंग, चुराचंदपुर |
बिहार |
आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुज़फ्फरपुर, पटना, गया, पूर्णिया |
मेघालय |
शिलांग, तुरा |
चंडीगढ़ |
मोहाली |
मिजोरम |
आइजोल |
छत्तीसगढ़ |
रायपुर, भिलाई, बिलासपुर (छग) |
नागालैंड |
कोहिमा, दीमापुर |
गोवा |
पणजी |
नई दिल्ली |
दिल्ली |
गुजरात |
अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर |
ओडिशा |
बालासोर, बरहमपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, धेनकनैल, बारिपदा, पुरी |
हरियाणा |
अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम |
राजस्थान |
अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर |
हिमाचल प्रदेश |
हमीरपुर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, कांगरा |
सिक्किम |
गंगटोक |
जम्मू और कश्मीर |
जम्मू, श्रीनगर, संभा, बारामूला |
तमिलनाडु |
चेन्नै, कोयम्बटूर, इरोड, मदुरै, विरुधुनगर, सेलम, नमक्कल, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तंजावुर, वेल्लोर, नागेरकोइल, कन्याकुमारी, विलुप्पुरम, कड्डलोर, रामनाथपुरम |
लद्दाख |
लेह,करगिल |
तेलंगाना |
हैदराबाद,करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, निज़ामाबाद, खम्मम |
झारखंड |
बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची |
त्रिपुरा |
अगरतला |
कर्नाटक |
बेंगलुरु, कलबुर्गी (गुलबर्गा), हब्बालि (हुबली), धारवाड़, मंगलुरु (मैंगलोर), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी |
उत्तरप्रदेश |
आगरा, प्रयागराज (इलाहाबाद), अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा |
केरल |
कन्नूर, एर्नाकुलम, अलप्पुझा, कोट्टायम, कोझिकोड, मलाप्पुरम, त्रिशूर, पलक्कड़, तिरुवंनतपुरम, कोल्लम |
उत्तराखंड |
देहरादून, हल्द्वानी, रूड़की |
पुडुचेरी |
पुडुचेरी |
पश्चिम बंगाल |
आसनसोल, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी, सिलीगुड़ी, बर्धमान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा। |
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ग्रेड ‘बी’ (सामान्य) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-II परीक्षा |
केंद्रों के नाम |
अहमदाबाद, गांधीनगर |
जम्मू |
बेंगलुरु, मैसूरु (मैसूर) |
कानपुर |
भोपाल |
एर्नाकुलम |
भुवनेश्वर |
लखनऊ |
कोलकाता |
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ |
मोहाली |
नागपुर |
चेन्नै |
नई दिल्ली |
गुवाहाटी |
पटना |
हैदराबाद |
पुणे |
जयपुर |
तिरुवनंतपुरम |
रायपुर |
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ग्रेड ‘बी’ (आनीअवि/सांसूप्रवि) में अधिकारियों की सीधी भर्ती चरण-I तथा चरण-II परीक्षा |
केंद्रों का नाम |
अहमदाबाद, गांधीनगर |
जम्मू |
बेंगलुरु, मैसूरु (मैसूर) |
कानपुर |
भोपाल |
एर्नाकुलम |
भुवनेश्वर |
लखनऊ |
कोलकाता |
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ |
मोहाली |
नागपुर |
चेन्नै |
नई दिल्ली |
गुवाहाटी |
पटना |
हैदराबाद |
पुणे |
जयपुर |
तिरुवनंतपुरम |
रायपुर |
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महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां |
क) बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर ऊपर उल्लिखित परीक्षा केंद्र/केंद्रों और परीक्षा तिथि को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है।
ध्यान दें: परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा का टाइमटेबल और परीक्षा स्थल के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केंद्र बदलने की कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।
ख) उम्मीदवार अपनी पसंद के क्रम में चरण-l और चरण-ll के अलग-अलग चार पसंदीदा परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना होगा। उम्मीदवार किसी भी राज्य में (दी गई सूची में से) कोई भी केंद्र चार वरीयताओं में चुन सकता है। चरण-I और चरण-II परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपना केंद्र स्वयं चुन सकते हैं और उन्हें यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देनी होगी। हालांकि, बोर्ड को यह विशेष अधिकार भी है कि वह उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में चुने गए केंद्र के अलावा उसे किसी अन्य केंद्र पर भी भेज सकता है।
ग) परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार अपने जोखिम और ख़र्च पर उपस्थित होंगे। बोर्ड उम्मीदवारों के लिए भोजन/आवास की कोई व्यवस्था नहीं करता है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की किसी चोट या हानि आदि के लिए बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी।
घ) साक्षात्कार: साक्षात्कार किसी भी केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई जानकारी की सूचना विवरण सहित साक्षात्कार बुलावा-पत्र में दी जाएगी। |
आवेदन कैसे करें |
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आवेदन कैसे करें |
क) उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे वेबसाइट www.rbi.org.in का उपयोग कर केवल ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-I में दिए गए हैं जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। आवेदकों को केवल एक आवेदन करने की सलाह दी जाती है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन करता है तो उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उच्च पंजीकरण आईडी (आरआईडी) वाला आवेदन हर तरह अर्थात आवेदक का विवरण, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा तथा शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल पूर्ण रूप से भरे हुए अंतिम उच्च आरआईडी वाले आवेदन ही बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क/सूचना प्रभार का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
ख) सरकारी क्षेत्र, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों/बैंकों, सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में कार्य करने वाले सभी उम्मीदवार, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में कार्यरत हों अथवा आकस्मिक या दैनिक रेटेड कर्मचारियों के अलावा वर्क-चार्ज कर्मचारी के रूप में कार्यरत हों, को इस भर्ती के लिए बैंक को अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करने से पहले आवेदन करने के बारे में अपने नियोक्ता (कार्यालय/विभागाध्यक्ष) को लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय, ऐसे संगठनों में काम करने वाले उम्मीदवारों को एक वचनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन करने के बारे में अपने कार्यालय/विभागाध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित किया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उनके नियोक्ता से बैंक में कोई संचार प्राप्त होता है, तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अनुमति रोककर/परीक्षा में उपस्थित होने पर, उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दी जाएगी। शामिल होने के समय, अनुशंसित उम्मीदवारों को अपने पीएसयू/सरकारी/अर्द्ध-सरकारी नियोक्ता से उचित निर्वहन प्रमाण पत्र बिना किसी ग्रहणाधिकार लाना होगा।
टिप्पणी
उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS प्रमाणपत्र आदि से संबंधित अपने दावों के समर्थन में कोई प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जांच केवल साक्षात्कार के समय की जाएगी। हालांकि, दिव्यांग्जन उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय लागू होने पर विकलांगता प्रमाणपत्र/यूनिक विकलांगता पहचान कार्ड (UDID कार्ड)/परिशिष्ठ-IX अपलोड करना होगा।
यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग, EWS आदि श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं रखते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को “सामान्य (जनरल)” श्रेणी में आवेदन करना चाहिए।
अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने के अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों का निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-VIII) में दिया गया है।
पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व या अंतिम तिथि तक परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के लिए सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों अर्थात् चरण-I, चरण-II और साक्षात्कार में जिस किसी के लिए बोर्ड ने उन्हें प्रवेश दिया है; प्रवेश पूर्णत: अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होगा। यदि परीक्षा और साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि उनके द्वारा किए गए दावे असत्य पाए जाते हैं, तो वे बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बना सकते हैं। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को निम्न के लिए दोषी घोषित किया जाएगा:
(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करता है: -
क) अवैध रूप से परितोषण की पेशकश करना, अथवा
ख) दबाव डालना, अथवा
ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन करवाया है, अथवा
(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, अथवा
(v) गलत या असत्य कथन दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्
क) अनुचित तरीके से प्रश्नपत्र प्राप्त करना,
ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना,
ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, अथवा
(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अथवा
(viii) उत्तर पुस्तकाओं में गंदी बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा
(ix) परीक्षा हाल में दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर पुस्तकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना या अव्यवस्था और ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा
(x) पात्र न होने के बावजूद परीक्षा में स्क्राइब/प्रतिपूरक समय की सुविधा लेना, अथवा
(xi) परीक्षा संचालित करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
(xii) परीक्षा के दोरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/यंत्र या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करना या अपने पास रखना, या
(xiii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा
(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी/किसी भी कार्य के द्वारा बोर्ड को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उन पर आपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे -
क) बोर्ड द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा है, और/अथवा
ख) उसे स्थायी रूप से या एक विशेष अवधि के लिए (i) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए (ii) बैंक द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। (iii) यदि वह पहले से ही बैंक में नियोजित है तो बर्खास्तगी; तथा (iv) यदि पहले से ही किसी अन्य सेवा में है तो बोर्ड द्वारा उनके नियोक्ता को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिखना।
बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक: (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।
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सामान्य अनुदेश |
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बोर्ड के साथ पत्राचार |
क) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में बोर्ड उम्मीदवार के साथ पत्राचार नहीं करेगा:
पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के दो सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने के दो सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र अथवा उनकी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे तुरंत उपर्युक्त सहायता केंद्र से संपर्क करना चाहिए।
ख) सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर बोर्ड को तुरंत इसकी जानकारी दें। |
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परीक्षाओं के समय प्रस्तुत किए जाने के लिए पहचान प्रमाण |
चरण-I तथा चरण-II परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रवेश पत्र के साथ वर्तमान में वैध मूल फोटो पहचान पत्र और इसकी एक फोटोप्रति प्रस्तुत करें। स्वीकार्य फोटो पहचान प्रमाण हैं - पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान-पत्र/फोटो छपी हुई बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा कार्यालयी पत्र-शीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/लोक प्रतिनिधि द्वारा कार्यालयी पत्र-शीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी वैध फोटो पहचान पत्र/ई-आधार कार्ड/फोटो छपा हुआ आधार कार्ड/कर्मचारी पहचान-पत्र/फोटो छपा हुआ बार काउंसिल पहचान पत्र। उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन प्रवेश पत्र में दिए गए ब्योरों, उपस्थिति सूची तथा प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदेहास्पद हो तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान प्रमाण नहीं माना जाएगा।
टिप्पणी
(i) परीक्षा की प्रत्येक पाली में उपस्थित होने के समय उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश पत्र के साथ इसकी फोटोप्रति जमा करनी होगी। इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ii) चरण-II परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को फोटो पहचान प्रमाण की दो/तीन फोटोप्रतियां लानी होंगी क्योंकि इसमें दो/तीन पालियां होंगी। तथापि चरण-I में फोटो पहचान पत्र की केवल एक प्रति पर्याप्त होगी।
(iii) उम्मीदवार नोट करें कि कॉल-लेटर पर दिया गया नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया) फोटो पहचान प्रमाण, प्रमाणपत्र, अंक पत्रकों पर दिए गए नाम से पूरी तरह मिलना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के उपरांत अपना पहला/अंतिम/मध्य नाम बदला हो इस पर विशेष ध्यान दें।
(iv) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने नाम बदला/बदले है/हैं को तभी अनुमति दी जाएगी यदि वे फोटोप्रति के साथ गजट अधिसूचना/विवाह प्रमाणपत्र/शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे।
(v) यदि प्रवेश पत्र तथा फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नाम/फोटो बेमेल हैं तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(vi) परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र (चरण-l और चरण-ll दोनों के लिए) पर निर्दिष्ट गेट बंद होने के समय के बाद देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
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अन्य |
(क) बैंक उम्मीदवारों के उत्तरों का विश्लेषण अन्य उपस्थित उम्मीदवारों के उत्तरों के साथ करेगा ताकि समानता के पैटर्न का पता लगाया जा सके। ऐसे विश्लेषण के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि उत्तरों की नकल की गई है तथा प्राप्त किए गए अंक सही/वैध नहीं है तो बैंक को यह अधिकार है कि वह उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सके।
(ख) अंतिम दिन बैंक के नियंत्रण से परे किसी कारण से उम्मीदवार के आवेदन जमा करने में असमर्थ होने के लिए बोर्ड कोई दायित्व नहीं लेता।
(ग) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह बोर्ड/बैंक द्वारा पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगा। केवल इस तथ्य का, कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि बोर्ड द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा चरण-I के लिए उनके आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि बोर्ड उम्मीदवार के साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन का मामला उठाता है। बोर्ड द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम बनी रहेगी। उम्मीदवार उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
(घ) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।
(ङ) परीक्षा की व्यवस्था में कोई व्यवधान आने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता जिससे परीक्षा की डिलिवरी तथा/अथवा परिणाम पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों का स्थानांतरण, परीक्षा में विलंब आदि शामिल हैं। परीक्षा के पुन: आयोजन का निर्णय पूर्णत: बोर्ड/परीक्षा संचालित करने वाले निकाय का होगा। पुनर्परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को स्थानांतरण अथवा परीक्षा प्रक्रिया में विलंब स्वीकार्य नहीं होगा उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे सूचनाएं जैसे प्रवेश पत्र/साक्षात्कार पत्र आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। उम्मीदवार नियमित रूप से ई-मेल तथा एसएमएस देखते रहें। बोर्ड किसी अन्य तरीके से कोई सूचना नहीं भेजता है।
(च) ये पद भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ उम्मीदवारों) के कर्मचारियों के लिए भी खुले हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2025 को ‘भर्ती’ पर जारी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16 और 09 जून 2014 को जारी परिपत्र कें.का.मासंप्रवि सं.जी132/17000/05.01.01/2013-14 के अनुसार पात्र स्टाफ उम्मीदवारों बैंक द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-2014 अनुसार अलग से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जो अंतिम तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। स्टाफ उम्मीदवार के रूप में उनकी स्थिति की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी।
(छ) बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को अंक-सूची नहीं दी जाती है। ग्रेड ‘बी’ सीधी भर्ती सामान्य संवर्ग के लिये चरण-I (ऑनलाइन परीक्षा) में प्राप्त किए गए अंक चरण-II के लिए उम्मीदवार चुने जाने के बाद बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर इंटरएक्टिव मोड में उपलब्ध होंगे। तथापि चरण-II परीक्षा और साक्षात्कार के अंक केवल अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बैंक की वेबसाइट पर इंटरएक्टिव मोड में उपलब्ध होंगे।
(ज) चयन/भर्ती के लिए उम्मीदवार द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी भी प्रकार की अनुयाचना तथा राजनैतिक अथवा बाहरी दबाव का प्रयोग उम्मीदवार की अयोग्यता मानी जाएगी।
(झ) पात्रता, परीक्षा के संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दोनों परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता मानक निर्धारित करने और परिणाम की सूचना देने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
(ञ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्रता वही होगी जो ‘दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016’ में है बशर्ते कि दिव्यांग उम्मीदवारों को कार्यात्मक अपेक्षाओं (सक्षमताओं/अक्षमताओं) के संबंध में उन विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना भी अपेक्षित होगा जो निर्धारित अपेक्षानुसार हो।
(ट) किसी भी उम्मीदवार को जाति/समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता है कि वह ‘सामान्य’ श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को ‘आरक्षित’ सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए बोर्ड को लिखता है तो बोर्ड द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी सिद्धांत का अनुसरण ईडबल्यूएस/ दिव्यांगजनों के लिए भी किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के दिव्यांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह ‘दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016’ के अंतर्गत यथापारिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है ताकि उसे बैंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।
(ठ) अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांगजन/ईडबल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उम्मीदवारों के पास उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र होने चाहिए तथा ये प्रमाण-पत्र आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले के जारी होने चाहिए।
(ड) कृपया नोट करें कि यदि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
(ढ) इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल मुंबई स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
अस्वीकरण:
यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड/मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/मिथ्या जानकारी दी है या किसी भी भौतिक तथ्य/तथ्यों को छिपाया है, परीक्षा के दौरान अनुचित अभ्यास में संलिप्त है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से किसी भी कमी का पता लगता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। पात्रता, ऑनलाइन/लिखित परीक्षा के आयोजन, अन्य परीक्षणों और चयन के संबंध में सभी मामलों में बैंक/बोर्ड का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक/बोर्ड द्वारा किसी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
Advt. No. RBISB/DA/03/2025-26
टिप्पणी: यदि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया जाएगा।
(इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण बैंक की अंग्रेजी वेबसाइट पर उपलब्ध है।)
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