भारतीय रिज़र्व बैंक – संयुक्त वरिष्ठता समूह (सीएसजी) स्ट्रीम में अधिकारी ग्रेड ‘बी’(डीआर) –(सामान्य)/आनीअवि/सांसूप्रवि पदों पर सीधी भर्ती – पैनल वर्ष 2017 - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक – संयुक्त वरिष्ठता समूह (सीएसजी) स्ट्रीम में अधिकारी ग्रेड ‘बी’(डीआर) –(सामान्य)/आनीअवि/सांसूप्रवि पदों पर सीधी भर्ती – पैनल वर्ष 2017
महत्वपूर्ण अनुदेश 1. उम्मीदवार पदों के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें: आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं/बैंक) के लिए विज्ञापित पदों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड (इसके बाद इसे ‘बोर्ड’ कहा जाएगा) पद के लिए अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभारों (जहां कहीं भी लागू हो) के साथ आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर परीक्षाओं में प्रवेश देगा तथा उनकी पात्रता का निर्धारण केवल अंतिम स्तर अर्थात साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के समय ही करेगा । उस स्तर पर यदि यह पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या बोर्ड के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2. आवेदन का तरीका: उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करें । आवेदन जमा करने के लिए कोई और तरीका उपलब्ध नहीं है। “ऑनलाइन आवेदन फार्म” भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश परिशिष्ट –I में दिए गए हैं। 3. महत्वपूर्ण तिथियां:
4. सहायता केंद्र: फार्म भरने, शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान करने अथवा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई समस्या आने के मामले में http://cgrs.ibps.in पर संपर्क किया जा सकता है । ईमेल के विषय में ‘भारिबैं अधिकारी –ग्रेड बी- डीआर’ सामान्य अथवा आनीअवि अथवा सांसूप्रवि उल्लेख करना न भूलें । 5. मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर प्रतिबंध: (a) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है उस परिसर में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, पेज़र या अन्य कोई इलेकट्रॉनिक संचार उपकरण अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी । इन अनुदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी प्रतिबंधित किया जाएगा । (b) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यह उनके हित में है कि वे मोबाइल फोन, पेजर सहित प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा स्थल पर न लाएं क्योंकि उनके सुरक्षा इंतजाम का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। (c) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे कोई मूल्यवान/महंगी वस्तुएं परीक्षा हॉल में न लाएं क्योंकि उनके सुरक्षा इंतजाम का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में हुए किसी भी नुकसान के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। 6. शुद्धिपत्र: कृपया नोट करें कि यदि उपर्युक्त विज्ञापन के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रदर्शित किया जाएगा । विस्तृत नोटिस भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड (बोर्ड) भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं/बैंक) में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है:
नि:शक्तजन उम्मीदवारों के लिए टिप्पणी: (1) अक्षमता की डिग्री (i) अस्थिरूप से विकलांगों के लिए न्यूनतम 40% होनी चाहिए (ii) बधिरों के मामले में न्यूनतम 40% - जीवन के साधारण उद्देश्यों के लिए श्रवण इन्द्रिय क्रियाशील न हो; ऊंची जबान में भी ध्वनि को बिलकुल सुन और समझ न सकें; बेहतर कान में 60 डेसिबल से अधिक (गंभीर दुर्बलता) बधिरता हो अथवा जिन्हें दोनों कानों से बिलकुल सुनाई न देता हो तथा (iii) दृष्टिहीन विकलांग उम्मीदवार माने जाने के लिए उन्हें निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक पूरी करनी होगी: (क) पूर्णतया दृष्टिहीनता । (ख) ऐसी दृष्टि जो बेहतर आंख में करेक्टिंग लेंसों के साथ 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं हो । (ग) 20 डिग्री या इससे भी कम डिग्री की दृष्टि सीमा के साथ । (2) नि:शक्तजन उम्मीदवारों के पास भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकृत विभाग/अस्पताल द्वारा जारी इस आशय का एक नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए । (3) अधिसूचित की गई कुल रिक्तियों के अंतर्गत अक्षमता के तीनों वर्गों में से किसी भी वर्ग से संबंधित नि:शक्तजन उम्मीदवारों पर उनकी उपयुक्तता के अधीन, नि:शक्तजन रिक्तियों का बैकलॉग खत्म करने के लिए इस विज्ञापन में नि:शक्तजनों के लिए अधिसूचित रिक्तियों के अतिरिक्त उनके चयन पर विचार किया जाएगा । (4) नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्ति संबंधित नि:शक्तता वाले उम्मीदवार द्वारा भरी जाएगी। यदि उस नि:शक्तता वर्ग में कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी बैकलॉग रिक्तियां पात्र नि:शक्तजन वर्गों में से अदला-बदली (इंटरचेंज) करके भरी जाएंगी। (5) नि:शक्तजन उम्मीदवार किसी भी वर्ग (अर्थात सामान्य/अजा/अजजा/अपिव) के हो सकते हैं । नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण क्षैतिज है तथा पद के लिए समग्र रिक्तियों के अंतर्गत है । (6) केवल निम्नलिखित श्रेणी के नि:शक्तजन उम्मीदवार उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं: (i) अवि उम्मीदवार: ओए – एक हाथ (दायां अथवा बांया) प्रभावित हो; बीएल – दोनों पैर प्रभावित हों परंतु हाथ नहीं; ओएल- एक पैर (दायां अथवा बांया) प्रभावित हो, (ii) बधिर उम्मीदवार: पीडी - आंशिक रूप से बधिर; डी –बधिर, (iii) दृवि उम्मीदवार: बी – दृष्टिहीन; एलवी – निम्न दृष्टि (7) ऑनलाइन परीक्षा के समय केवल उन्हीं नि:शक्तजन उम्मीदवारों, जिन्हें टाइपिंग/लिखना, जिसमें तेजी से टाइपिंग/लिखना शामिल है में शारीरिक रूप से कठिनाई हो, को स्क्राइब (लेखन सहायक) की सेवाओं का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे सभी मामलों जिनमें स्क्राइब (लेखन सहायक) की सेवाओं का प्रयोग किया जाए पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे: (i) उम्मीदवार को उनके स्क्राइब (लेखन सहायक) की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । (ii) परीक्षा के समय उम्मीदवार को निर्धारित फार्मेट में उपयुक्त वचन देना होगा । (iii) सभी दृष्टिहीन तथा केवल स्क्राइब (लेखन सहायक) की सेवाओं का उपयोग करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट तथा/अथवा इसके अंश के क्षतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। (8) नि:शक्तजन उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब (लेखन सहायक) की सेवाएं प्राप्त करने तथा अतिरिक्त/क्षतिपूरक समय के आबंटन के संबंध में विस्तृत अनुदेश चरण-I तथा चरण-II परीक्षाओं के प्रवेशपत्र अपलोड किए जाने के समय बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध होंगे। 2. सेवा शर्तें/ कैरियर-संभावनाएं: (i) वेतनमान: ग्रेड 'बी' अधिकारियों के लिए लागू 35150-1750(9)-50900-द.रो.-1750(2)-54400-2000(4)-62400 रुपये के वेतनमान पर चयनित उम्मीदवारों का प्रारंभिक मूल वेतन 35,150/-रुपये प्रतिमाह होगा तथा वे समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार मंहगाई भत्ते, स्थानीय भत्ते, मकान किराया भत्ते, परिवार भत्ते तथा ग्रेड भत्ते के लिए भी पात्र होंगे । वर्तमान में कुल प्रारंभिक मासिक परिलब्धियां लगभग 67,933/- रुपये (लगभग) हैं । टिप्पणी: जो उम्मीदवार बैंक के लिए सार्थक महत्त्व की उच्च शैक्षिक योग्यता अथवा व्यावसायिक योग्यता/ विशेष अनुभव रखते हों उन उम्मीदवारों को बैंक अपने विवेक पर अधिकतम चार अग्रिम वेतन वृद्धियां देने पर विचार कर सकता है । बोर्ड, साक्षात्कार के समय बैंक के सार्थक महत्त्व के लिए उच्चतर योग्यता/विशेष अनुभव के कारण उच्चतर परिलब्धियों के अनुरोध पर विचार करने का एक मात्र अधिकार रखता है । ऐसी जानकारी बायोडाटा फार्म के उचित कॉलम में दी जाए । अधिकतम वेतनवृद्धियों की संख्या चार होगी। बोर्ड/बैंक साक्षात्कार के बाद प्राप्त हुए अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। वरिष्ठता: अधिकारी ग्रेड बी (डीआर)-सामान्य, आनीअवि, सांसूप्रवि के पद पर अलग-अलग भर्तियों से चयनित उम्मीदवार संयुक्त वरिष्ठता समूह (सीएसजी) में शामिल होंगे तथा इन अधिकारियों के मध्य वरिष्ठता उम्मीदवारों के समग्र अंकों के स्टैंडर्ड पर्सेंटाइल का प्रयोग करके निकाली गई रैंकिंग के अनुसार निर्धारित की जाएगी। (ii) अनुलाभ: पात्रता के अनुसार बैंक आवास यदि उपलब्ध हो तो, कार्यालयीन उद्देश्य से वाहन के अनुरक्षण के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, टेलीफोन प्रभार, पुस्तक अनुदान, आवास की फर्निशिंग के लिए भत्ते आदि । पात्रता के अनुसार ओपीडी उपचार/ हस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सहित नि:शुल्क औषधालय की सुविधा । ब्याज मुक्त त्यौहार अग्रिम, छुट्टी किराया रियायत (दो वर्ष में एक बार स्वयं पति/पत्नी तथा पात्र आश्रितों के लिए) । आवास, कार, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुएं, पर्सनल कंप्यूटर आदि के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण तथा अग्रिम । ग्रैच्युटी के लाभों के अतिरिक्त चयनित उम्मीदवारों पर ‘डिफाइन्ड कान्ट्रिब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस)’ लागू होगी । (iii) कुछ केंद्रों में सीमित संख्या में आवासीय क्वार्टर की सुविधा उपलब्ध है । किंतु पट्टे पर आवासीय सुविधा सभी केंद्रों में उपलब्ध है । (iv) प्रारंभिक नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी । बैंक के विवेकानुसार परिवीक्षा की अवधि अधिकतम चार वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है । (v) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की यथोचित संभावनाएं हैं । (vi) चुने गए उम्मीदवारों को भारत में कही भी तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है। 3. पात्रता की शर्तें: I. राष्ट्रीयता: उम्मीदवार को या तो (a) भारत का नागरिक होना चाहिए, अथवा (b) नेपाल की प्रजा, अथवा (c) भूटान की प्रजा, अथवा (d) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, अथवा (e) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया तथा विएतनाम से प्रवजन करके आया हो। परंतु यदि उम्मीदवार उक्त (ख) (ग) (घ) तथा (ड.) में से किसी वर्ग से हो तो उनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिनके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो किंतु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है। II. आयु सीमाएं: a. दिनांक 01 मई 2017 को उम्मीदवार की आयु पूरे 21 वर्ष की हो जानी चाहिए किंतु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात उम्मीदवार का जन्म 02 मई 1987 से पहले तथा 01 मई 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो उम्मीदवार एम.फिल और पीएच.डी. की अर्हता रखते हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा क्रमश: 32 और 34 वर्ष होगी । b. निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट इस प्रकार है: (i) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अधिकतम पांच वर्ष यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं। (ii) लागू आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं । (iii) बैंकिंग संस्थाओं के वे भूतपूर्व कर्मचारी जिनकी सेवाएं मितव्ययता के कारण या बैंक के परिसमापन के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई थी तथा वर्तमान में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत न्यूनतम एक वर्ष की सेवा के बाद सरकारी कार्यालयों से छंटनी हुए कर्मचारियों के लिए अधिकतम पांच वर्ष। (iv) वे उम्मीदवार जो 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 के बीच की अवधि में साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे के लिए अधिकतम पांच वर्ष। (v) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम पांच वर्ष जिसमें वे कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन - प्राप्त अधिकारी/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं जो 01 मई 2017 को न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा के बाद निम्नानुसार सेवा मुक्त किए गए हों: a. कार्यकाल पूरा होने पर (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल 01 मई 2017 से एक वर्ष में पूरा होने वाला है) किंतु इनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं है जिन्हें कदाचार या अकुशलता के कारण सेवामुक्त किया गया है; अथवा b. जो सैन्य सेवा से संबंधित अपंगता; अथवा c. अशक्तता के कारण से सेवामुक्त कर दिए गए हों (vi) आपातकालीन कमीशन - प्राप्त अधिकारियों/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में अधिकतम पांच वर्ष जिन्होंने 01 मई 2017 को पांच वर्ष की मिलीटरी सेवा में प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है लेकिन जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा चयन होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के नोटिस पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। (vii) नि:शक्त उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष। (viii) सरकारी क्षेत्र के किसी वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिकारी के पद का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में अनुभव के वर्षों जितनी छूट दी जाएगी परंतु यह छूट अधिकतम तीन वर्ष की होगी । ऐसे उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा अनुभव सहित 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा । (ix) पात्र स्टाफ उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दिनांक 20 दिसंबर 2013 के भारिबैं परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-14 के अनुसार होगी । (x) ग्रेड बी (डीआर)-आनीअवि/सांसूप्रवि के पद पर भर्ती के लिए स्नातकोत्तर डिग्री सहित भारत/विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में अनुसंधान/अध्यापन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में उक्त अनुभव के वर्षों की सीमा तक छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट अधिकतम 3 वर्ष की होगी। अनुभव के लिए परिवीक्षा अवधि को नहीं गिना जाएगा। टिप्पणी I: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित वे उम्मीदवार जो उक्त नियम II (ख) के अन्य किन्हीं खंडों अर्थात जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी, नि:शक्तजन आदि वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वे दोनों वर्गों के अंतर्गत आयु सीमा में संचयी छूट के लिए पात्र होंगे। टिप्पणी II: भूतपूर्व सैनिक पद उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम 1979 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक के रूप मे पारिभाषित किया गया है। टिप्पणी III: आपातकालीन कमीशन - प्राप्त अधिकारियों/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं उन्हें उपर्युक्त नियम II (ख) (v) (vi) के अंतर्गत आयु में छूट नहीं दी जाएगी। टिप्पणी IV: उक्त नियम II (ख) (vii) के अंतर्गत आयु में छूट का प्रावधान होने के बावजूद नि:शक्तजन उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (बैंक द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) बैंक द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो। III. न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं: पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित की गई हैं:
टिप्पणी 1: उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम दवारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। टिप्पणी 2: कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान/बोर्ड श्रेणी अथवा अंकों के प्रतिशत नहीं अपितु समग्र ग्रेड प्वाइंट प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) । यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान/बोर्ड द्वारा समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड बताया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा । तथापि यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड द्वारा डिग्री/उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाणपत्र में समग्र ग्रेड प्वाइंटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड नहीं बताया जाता है तो अपारिभाषित मानदंड (मानदंडों) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
टिप्प्णी 3: समग्र ग्रेड प्वाइंट अथवा अंकों के प्रतिशत, जहां दिए गए हों, का अभिप्राय पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के होंगे । टिप्पणी 4: जहां समग्र ग्रेड प्वाइंट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) 10 के अलावा अन्य किसी संख्या में से दिए गए हों तो इनका 10 में से सामान्यीकरण किया जाएगा तथा उसकी गणना उक्त टिप्पणी (2) के अनुसार की जाएगी । IV. प्रयासों की संख्या: अनारक्षित अर्थात सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार इस पद के लिए चरण-I परीक्षा में पहले छह बार बैठ चुके हैं वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं । अजा/अजजा/अपिव/नि:शक्तजन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं । 4. चयन योजना: उपर्युक्त पदों के लिए चयन चरण-I तथा चरण-II में ऑनलाइन परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के माध्यम से होगा। विस्तृत चयन योजना परिशिष्ट-II (ग्रेड बी (डीआर)-सामान्य/परिशिष्ट-III (ग्रेड बी (डीआर) आनीअवि) तथा ग्रेड बी (डीआर)-सांसूप्रवि) में दी गई है जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। निम्नलिखित केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी: (i) ग्रेड बी (डीआर)-सामान्य चरण-I/ प्रश्नपत्र I (आनीअवि/सांसूप्रवि) ऑनलाइन परीक्षा के लिए केंद्र
(ii) क. ग्रेड बी (डीआर)-सामान्य - चरण-II /प्रश्नपत्र II तथा III (आनीअवि तथा सांसूप्रवि) परीक्षा के लिए केंद्र
(iii) परीक्षा के केन्द्र और तिथियों को बोर्ड के विवेकानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। केंद्रों का आबंटन पहले आवेदन पहले आबंटन के आधार पर किया जाएगा और किसी केंद्र विशेष की क्षमता पूरी होने के उपरांत उस केंद्र पर आबंटन रोक दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद का केंद्र प्राप्त नहीं होता उन्हें शेष केंद्रों मे से कोई केंद्र चुनना होगा। अत: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें ताकि उन्हें अपनी पसंद का केंद्र प्राप्त हो सके। टिप्पणी: पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, बोर्ड को यह अधिकार है कि वह अपने विवेकानुसार केंद्रों में परिवर्तन कर सकता है, यदि परिस्थिति की मांग ऐसी हो। सभी परीक्षा केंद्र संबंधित परीक्षा केंद्रों पर निम्न दृष्टि उम्मीदवारों की परीक्षा की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारिणी तथा परीक्षा स्थल(स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि केंद्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। (iv) उम्मीदवार चरण-I के लिए केवल एक तथा चरण-II के लिए केवल एक केंद्र का चयन अलग से कर सकते हैं तथा चयनित केंद्र का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में अवश्य किया जाए। चरण-I तथा चरण-II परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार अलग-अलग केंद्र का चयन कर सकते हैं तथा इसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में अवश्य किया जाए । (v) उम्मीदवार परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम तथा व्यय पर उपस्थित होंगे। बोर्ड उम्मीदवारों के भोजन/ठहरने की व्यवस्था नहीं करता है। परीक्षा के दौरान बोर्ड किसी भी प्रकार की चोट अथवा नुकसान आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । (vi) साक्षात्कार: साक्षात्कार उक्त पैरा 4 (ii) में दिए केंद्रों में से कुछ केंद्रों पर होंगे। इसका ब्यौरा साक्षात्कार बुलावा पत्र में दिया जाएगा। 5. अजा/अजजा/अपिव/नि:शक्तजन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण (अधिकारी ग्रेड बी (डीआर)-समान्य केवल) : बैंक अजा/अजजा/ अपिव/नि:शक्तजन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के चरण-I और II के लिए नि:शुल्क संयुक्त परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था उन केंद्रों पर करता है जहां उसके कार्यालय हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-IV में दिए गए हैं जो बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। 6. आवेदन शुल्क तथा सूचना प्रभार:
टिप्पणी I: निधारित शुल्क/सूचना प्रभार के बिना प्राप्त आवदेनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। टिप्पणी II: एक बार शुल्क का भुगतान किए जाने पर उसे किसी भी कारण से लौटाया नहीं जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा। टिप्पणी III: शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल इस विज्ञापन में निर्धारित तरीके से ही किया जाना अपेक्षित है । 7. आवेदन कैसे करें (a) उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे वेबसाइट www.rbi.org.in. का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-I में दिए गए हैं जो उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदकों को केवल एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है । तथापि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात आवेदक का विवरण, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल सभी रूप से पूर्ण अंतिम उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा। (b) सभी उम्मीदवार चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी तरह के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन बोर्ड को सीधे भेजें। जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या वर्क चार्ज कर्मचारी हों या सार्वजनिक उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं उनको ऑनलाइन आवेदन में यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि बोर्ड को उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/ उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। संस्तुत उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/सरकारी/अर्ध सरकारी नियोक्ता से उचित सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। टिप्पणी 1: उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में परीक्षा के लिए केंद्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में दर्शाए गए केंद्र से इतर केंद्र पर परीक्षा में बैठता है तो उस उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। टिप्पणी 2: दृष्टिहीन और चलने में असमर्थ एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवार जिनकी कार्य निष्पादन क्षमता (लेखन क्षमता) धीमी हो जाती है (न्यूनतम 40% तक अक्षमता) द्वारा स्क्राइब (लेखन सहायक) की सहायता लेने के संबंध में जानकारी हेतु उपयुक्त प्रावधान आरंभिक ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय ही किए गए हैं। टिप्प्णी 3: उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक नि:शक्तता आदि का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इनकी जांच केवल साक्षात्कार के समय की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के पास 01 मई 2016 को अथवा इसके बाद जारी किया गया अपिव प्रमाणपत्र होना चाहिए। पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के लिए पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों, जिनके लिए बोर्ड ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात चरण-I, चरण-II अथवा साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा तथा उनके लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो बोर्ड द्वारा उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो उम्मीदवार बोर्ड द्वारा निम्न के लिए दोषी घोषित किया जाए: (i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है अर्थात: (a) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या (b) दबाव डालना, या (c) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा (ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो अथवा (v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात (a) गलत तरीके से प्रश्नपत्र की प्राप्ति करना, (b) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना (c) परीक्षकों को प्रभावित करना, या (vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या (viii) उत्तर पुस्तकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा (ix) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर पुस्तकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा (x) परीक्षा संचालित करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या (xi) परीक्षा के दोरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या (xii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा (xiii) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी/किसी भी कार्य के द्वारा बोर्ड को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे- 1. बोर्ड द्वारा उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा 2. उसे स्थायी रूप से या एक विशेष अवधि के लिए (i) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए (ii) बैंक द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। (iii) यदि वह पहले से ही बैंक में नियोजित है तो बर्खास्तगी; तथा (iv) यदि पहले से ही किसी अन्य सेवा में है तो बोर्ड द्वारा उनके नियोक्ता को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिखना। बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक: (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो। 8. आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख: ऑनलाइन आवेदन 23 मई 2017 12.00 बजे मध्य रात्रि तक भरे जा सकते हैं। 9. सामान्य अनुदेश: (a) बोर्ड के साथ पत्र व्यवहार: निम्नलिखित को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में बोर्ड उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा: i. पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के दो सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र अथवा उनकी उम्मीदवारी के संबद्ध में कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे तुरंत उपर्युक्त सहायता केंद्र से संपर्क करना चाहिए। (b) सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। । ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर बोर्ड को तुरंत इसकी जानकारी दें। (c) परीक्षाओं के समय प्रस्तुत किए जाने के लिए पहचान का प्रमाण: चरण-I तथा चरण-II परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रवेश पत्र के साथ-साथ वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र मूल रूप में तथा इसी पहचान प्रमाण की एक फोटोप्रति प्रस्तुत करें। स्वीकार्य फोटो पहचान प्रमाण हैं - पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/ फोटो सहित बैंक पासबुक/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा कार्यालयी पत्रशीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/ लोक प्रतिनिधि द्वारा कार्यालयी पत्रशीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी वैध फोटो पहचान पत्र/ फोटो सहित ई-आधार कार्ड/ फोटो सहित आधार कार्ड/ कर्मचारी पहचान कार्ड/फोटो सहित बार काउन्सल पहचान कार्ड। उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन प्रवेश पत्र में दिए गए ब्यौरों/परीक्षा बुलावा पत्र, उपस्थिति सूची तथा प्रस्तुत किए गए अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में किया जाएगा । यदि उम्मीदवार की पहचान पर संदेह हो तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । टिप्पणी: परीक्षा की प्रत्येक पाली में उपस्थित होने के समय उम्मीदवारों को फोटो पहचान प्रमाण मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश पत्र/परीक्षा बुलावा पत्र के साथ इसकी फोटो प्रति जमा करनी होगी। इसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चरण-II परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को फोटो पहचान प्रमाण की दो/तीन फोटोप्रतियां लानी होंगी क्योंकि इसमें दो/तीन पालियां होंगी। तथापि चरण-I में फोटो पहचान पत्र की केवल एक प्रति पर्याप्त होगी। उम्मीदवार नोट करें कि बुलावा पत्र पर दिया गया नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया) फोटो पहचान प्रमाण, प्रमाणपत्र, अंक पत्रकों पर दिए गए नाम से पूरी तरह मिलना चाहिए । महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के उपरांत अपना पहला/अंतिम/मध्य नाम बदला हो इस पर विशेष ध्यान दें । ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने नाम बदले हैं को तभी अनुमति दी जाएगी यदि वे गजट अधिसूचना/ विवाह प्रमाणपत्र/हलफनामा की मूल प्रति तथा फोटोप्रति प्रस्तुत करें। यदि प्रवेश पत्र/परीक्षा बुलावा पत्र तथा फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नाम/फोटो बेमेल हैं तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (d) बैंक उम्मीदवारों के उत्तरों का विश्लेषण अन्य उपस्थित उम्मीदवारों के उत्तरों के साथ करेगा ताकि समानता के पैटर्न का पता लगाया जा सके । ऐसे विश्लेषण के आधार पर यदि यह पाया गया कि उत्तरों की नकल की गई है तथा प्राप्त किए गए अंक सही/वैध नहीं है तो बैंक को यह अधिकार है कि वह उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सके । (e) अंतिम दिन बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से उम्मीदवार के आवेदन जमा करने में असमर्थ होने के लिए बोर्ड कोई दायित्व नहीं लेता । (f) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह बोर्ड/बैंक द्वारा पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन होगा। केवल इस तथ्य का, कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि बोर्ड द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या किसी उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उनके आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि बोर्ड उम्मीदवार के साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है। बोर्ड द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम बनी रहेगी। उम्मीदवार उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। (g) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं। (h) परीक्षा की व्यवस्था में कुछ समस्या आने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता जिससे परीक्षा की डिलिवरी तथा/अथवा परिणाम आने पर प्रभाव पड़ सकता है । ऐसी स्थिति में समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों का स्थानांतरण, परीक्षा में विलंब शामिल हैं। परीक्षा का पुन: आयोजन पूर्णत: भारिबैंसबो/परीक्षा संचालित करने वाले निकाय का निर्णय होगा। पुन: परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का कोई दावा नहीं होगा। जो उम्मीदवार स्थानांतरण अथवा परीक्षा प्रक्रिया में विलंब को स्वीकार नहीं करेंगे उनकी उम्मीदवारी फौरन रद्द कर दी जाएगी। (i) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे सूचनाएं जैसे प्रवेश पत्र/साक्षात्कार पत्र आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर सक्रिय रखें । उम्मीदवार नियमित रूप से ईमेल तथा एसएमएस देखते रहें। बोर्ड किसी अन्य तरीके से कोई सूचना नहीं भेजता है। (j) भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी (स्टाफ उम्मीदवार), जो बैंक द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2013 के परिपत्र केंका मासंप्रवि सं. जी-75/5599/05.01.01/2013-2014 के अनुसार अलग से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तथा जो अंतिम तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन करते हैं, भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं । स्टाफ उम्मीदवार के रूप में उनकी स्थिति की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी । (k) बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को अंक-सूची नहीं दी जाती है । चरण-I (ऑनलाइन परीक्षा) में प्राप्त किए गए अंक चरण-II के लिए उम्मीदवार चुने जाने के बाद बैंक की वेबसाइट पर इंटरएक्टिव मोड पर उपलब्ध होंगे । तथापि चरण-II परीक्षा और साक्षात्कार के अंक केवल अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बैंक की वेबसाइट पर इंटरएक्टिव मोड पर उपलब्ध होंगे। (l) चयन/भर्ती के लिए उम्मीदवार द्वारा अथवा उनकी और से किसी भी प्रकार की अनुयाचना तथा राजनैतिक अथवा बाहरी दबाव का प्रयोग उम्मीदवार की अयोग्यता मानी जाएगी । (m) पात्रता, परीक्षा के संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दोनों परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता मानक निर्धारित करने और परिणामों की सूचना देने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा । (n) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्रता वही होगी जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 में है। बशर्ते कि शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (सक्षमताओं/अक्षमताओं) के संबंध में उन विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना भी अपेक्षित होगा जो निर्धारित अपेक्षाओं के संगत हो। (o) किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता है कि वह सामान्य वर्ग से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपने वर्ग को आरक्षित सूची के वर्ग में तब्दील करने के लिए बोर्ड को लिखता है तो बोर्ड द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी सिद्धांत का अनुसरण नि:शक्त उम्मीदवारों के वर्ग के लिए भी किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के शारीरिक रूप से विकलांग होने के खेदपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसा मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत यथापारिभाषित 40% अथवा इससे अधिक नि:शक्तता से ग्रस्त है ताकि उसे शारीरिक नि:शक्तता के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। (p) अजा/अजजा/अपिव/शारीरिक नि:शक्तता/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उम्मीदवारों के पास उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाणपत्र होने चाहिए तथा इन प्रमाणपत्रों पर आवेदन जमा करने की निर्धारित तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख अंकित होनी चाहिए। (q) कृपया नोट करें कि यदि उपर्युक्त विज्ञापन के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रदर्शित किया जाएगा । (r) इस विज्ञप्ति से उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में विज्ञप्ति का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। (s) इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल मुंबई स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा । भारतीय रिज़र्व बैंक – संयुक्त वरिष्ठता समूह (सीएसजी) स्ट्रीम में अधिकारी ग्रेड ‘बी’(डीआर) –(सामान्य)/आनीअवि/सांसूप्रवि पदों पर सीधी भर्ती – पैनल वर्ष 2017 यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 3 मई 2017 के विज्ञापन सं. 5ए/2016-17 में उल्लिखित अजा/अजजा/नि:शक्तजन उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में छूट / रियायत उक्त विज्ञापन में अधिसूचित संबंधित पद तथा वर्ग (अर्थात अजा, अजजा अथवा नि:शक्तजन (दृवि), नि:शक्तजन (बधिर) तथा नि:शक्तजन (अवि)) के अंतर्गत रिक्तियों के आरक्षण के अधीन होगी। |