भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन
भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) के मुख्य कार्यालय भवन, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर - 17, चंडीगढ़ में स्थित औषधालय के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता / सलाहकार (बीएमसी) की एक (01) रिक्ति [अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लिए आरक्षित] को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार केवल अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, आदि की फोटोकॉपी के साथ सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चंडीगढ़ – 160017 को दिनांक 05 फरवरी 2025 तक या उससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर ‘निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए। 3. आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। 4. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए पदनामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है तथा वह गाँव/कस्बा जिसका उम्मीदवार सामान्य रूप से निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित की गयी है (केंद्रीय सूची में ओबीसी जातियों के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ओबीसी श्रेणी की जातियों की सूची साइट https://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है)। जाति प्रमाणपत्र में जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ओबीसी प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है जैसा कि भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए परिभाषित किया गया है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2022-23 और 2021-22 के आय के आधार पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ शर्त के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी किया गया है। 5. उम्मीदवार के अन्य पिछड़ा वर्ग दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। एक उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे अपने पिता के मूल राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ। 7. शुद्धिपत्र: कृपया नोट करें कि इस विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। 8. स्थान एवं कार्य समय (अनंतिम) निम्नानुसार है:
$ बैंक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन 9. पात्रता मानदंड: i. आवेदक के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ii मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iii. आवेदक के पास एलोपैथिक प्रणाली में पंजीकृत मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में न्यूनतम दो (02) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए। iv. आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान बैंक औषधालय से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 10. पारिश्रमिक, कार्य समय और अन्य नियम एवं शर्तें: i. संविदा अवधि के दौरान, प्रति घंटे ₹1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस प्रकार देय मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा और ₹1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सा सलाहकार को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। ii. नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से काम्पन्सैशन का भुगतान किया जाएगा। iii. बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में नियुक्ति संविदा के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि की समाप्ती पर संविदा का नवीकरण नहीं किया जाएगा। iv. संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार का पारिश्रमिक संविदा की पूरी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक कार्य घंटों के आधार पर तय किया जाएगा और यह सर्व समावेशी होगा। v. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विवेक के अनुसार, ड्यूटी के घंटों में परिवर्तन करने तथा चिकित्सा सलाहकार से जुड़ी डिस्पेंसरी में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। तदनुसार, चिकित्सा सलाहकार को समय-समय पर दी गई सलाह के अनुसार बैंक के औषधालयों में सेवाएँ देनी होगी। आवश्यकतानुसार कुल घंटों की संख्या को सप्ताह में 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाया जा सकता है। vi. बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में चयनित डॉक्टर को एक "स्व-घोषणा" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें कहा गया हो कि उनके वर्तमान नियोक्ता में से किसी को भी बैंक के साथ उनकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है। vii. यदि चयनित डॉक्टर किसी अस्पताल / संगठन में एक सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक के लिए कार्यरत्त है, तो उन्हें नियोक्ता से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (NOC) जमा करना होगा। 11. चयन प्रक्रिया: i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज़ों का सत्यापन और साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित पात्र आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ, जो साक्षात्कार के लिए पात्र / विचाराधीन नहीं पाये जाते हैं, किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। ii. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार पश्चात चयनित आवेदकों को संविदा के आधार पर चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदक/आवेदकों को स्वयं वहन करनी होगी। iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुबंध-I में दिए गए संविदा के नियमों और शर्तों और अनुबंध-II में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। iv. चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक पर चिकित्सा सलाहकार (संविदा के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पूर्व बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। अनुलग्नक - I निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) (अनुबंध के आधार पर) की सेवाओं की नियुक्ति – अनुबंध की नियम एवं शर्तें 1. बैंक की छुट्टियों को छोड़कर (अर्ध-वार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए अवकाश के रूप में घोषित दिनों के सिवाय), निर्धारित कार्य-अवधि के अनुसार (या आवश्यकतानुसार अधिक अवधि के लिए) बैंक के औषधालयों में उपस्थित रहना होगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक चिकित्सा सलाहकार की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों सहित चंडीगढ़ में दौरे या यात्रा पर आए बैंक के अन्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्य, उनके परिवार के सदस्यों सहित उन पर आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो औषधालय के समय (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाए अवधि को बदला जा सकता है) स्वयं उपस्थित हों, को नि:शुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और इंजेक्शन लगायेंगे। आप किसी भी समय, अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के कर्मचारियों के लिए अनुसूची में निर्धारित दरों पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। शुल्कों की अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे तथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने हेतु सहायता प्रदान करेंगे। 4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा सलाहकार द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी स्नातकोत्तर अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्व होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा सलाहकार से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती हो। यदि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर न आए तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करें और उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखें। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय में चिकित्सा सलाहकार के कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी शामिल है: 6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक के स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित 'दरों की अनुसूची' के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों तो, कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा सलाहकारों से प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार भी शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए। 9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना गया हो, की स्वास्थ्य और / या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक के कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों को अस्पताल की सुविधाओं (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) की जरूरत हो, तो अस्पताल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे। 12. कार्डियो-वस्कुलर या अन्य गंभीर आपातकाल या दुर्घटना के मामले में, चिकित्सा सलाहकार, यदि उस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाए जाने तक उसके साथ रहेंगे। 13. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स / अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे और यह रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है। 14. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे। 15. आप स्टाफ सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 16. आप दवाइयों के उचित भंडारण एवं उनके वितरण के साथ साथ इस संबंध में आवश्यक सभी रिकार्ड रखने की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। 17. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप दवा मांग पत्र के बारे में अपनी सलाह दें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें। 18. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देंगे। 19. आप औषधालय सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा सलाहकार सामान्यत: करते हैं/ को करने अपेक्षित है, के संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे। 20. आपका पारिश्रमिक ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित होगा। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय होगा। इसके अतिरिक्त, कोई सेवानिवृत्ति लाभ, जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। आप किसी छुट्टी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ/सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो तो उसके लिए @ ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। आपकी आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी। 21. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 22. आप अनुलग्नक-II में बैंक के चिकित्सा सलाहकार के लिए दी गई आचार-संहिता का पालन करेंगे। 23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। 24. आपका अनुबंध नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते आप अनुलग्नक-I में दी गई उपरोक्त शर्तों व नियमों को स्वीकार करें तथा अनुलग्नक-II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन करें। 25. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। इसके आधार पर किसी भी स्तर पर नियमित नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए दावा नहीं किया जाएगा। 26. बैंक को समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने तथा प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यदि आवश्यक हो तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। 27. संविदा की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में प्रति घंटे ₹1,000/- की दर# से तीन माह का पारिश्रमिक देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। #बीएमसी द्वारा तीन महीने की नोटिस अवधि के बिना बैंक के अनुबंध को समाप्त करने की स्थिति में, अगले तीन महीनों के लिए बीएमसी द्वारा भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की गणना के संबंध में:- 28. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद चंडीगढ़ स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। अनुलग्नक – II बैंक के चिकित्सा सलाहकारों के लिए आचार संहिता, जिनकी सेवाएं निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर ली जाएगी 1. प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उन्हें उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से प्राप्त होंगे जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन उन्हें रखा जाएगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार बैंक के मामलों तथा इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा तथा किसी भी गोपनीय स्वरूप की जानकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के स्टाफ को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा सलाहकार ईमानदारी एवं निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम प्रयास करेगा तथा अपने सभी संव्यवहारों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 4. कोई भी चिकित्सा सलाहकार राजनीति में या किसी राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या किसी नगर परिषद, ज़िला बोर्ड अथवा विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी चिकित्सा सलाहकार किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य अथवा पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ही ऐसा करना जारी रखेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध नहीं होगा या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी चिकित्सा सलाहकार भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना प्रेस में नहीं देगा अथवा बैंक के चिकित्सा सलाहकार के तौर पर उनके कब्जे में मौजूद कोई दस्तावेज़, कागज अथवा सूचना प्रकाशित नहीं करेगा। 7. चिकित्सा सलाहकार किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 8. चिकित्सा सलाहकार बैंक की अनुमति के बिना तथा अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि एक बार में पाँच दिन से अधिक नहीं होगी। 9. चिकित्सा सलाहकार बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवाओं को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा सलाहकार को – 11. कोई भी चिकित्सा सलाहकार कार्य स्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीडन के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। 12. यदि चिकित्सा सलाहकार को ऋण या आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है। 13. चिकित्सा सलाहकार किसी भी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देगा, न मांगेगा या प्राप्त करेगा, न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। चिकित्सा सलाहकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए किसी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं बनेगा। 14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान चिकित्सा सलाहकार या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 15. यदि चिकित्सा सलाहकार उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |