भारतीय रिज़र्व बैंक के तीसरी मंजिल, गढ़वाल मंडल विकास निगम भवन, 74/1, राजपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखंड-248001 स्थित डिस्पेंसरी के लिए नियत घंटों के साथ संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के एक पद (अनारक्षित) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, तीसरी मंजिल, गढ़वाल मंडल विकास निगम भवन, 74/1, राजपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखंड-248001 को 29 अक्तूबर 2021 को साँय 05:00 बजे तक या इससे पहले पहुंच जाना चाहिए। 2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता जांच लें। 3. शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा। 4. निर्धारित प्रारूप में नहीं होने वाले या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं आने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। पात्रता, नियम और शर्तें: (i) आवेदक के पास एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। (ii) सामान्य औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। (iii) आवेदक के पास कम से कम 2 वर्ष का किसी अस्पताल या क्लिनिक में अभ्यास करने का अनुभव होना चाहिए। (iv) आवेदक की अपनी डिस्पेंसरी या आवास स्थल उपर्युक्त स्थान पर बैंक की डिस्पेंसरी से 3-5 किमी. की दूरी पर होना चाहिए। (v) संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक संविदा की पूरी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा और सभी प्रकार से समावेशी होगा। (vi) नियुक्ति के लिए संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगा। संविदा के पूरा होने पर नियुक्ति का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। हालांकि, पात्र उम्मीदवार उपरोक्त पद के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। (vii) पारिश्रमिक दर और ड्यूटी के घंटे (जैसेकि अभी परिकल्पना की गई है) नीचे तालिका में दिए गए हैं:-
क्र.सं. |
स्थान |
अस्थायी कार्य घंटे |
पारिश्रमिक |
1. |
भारतीय रिज़र्व बैंक, तीसरी मंजिल, गढ़वाल मंडल विकास निगम भवन, 74/1, राजपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखंड-248001 |
अपराहन 02:30 बजे से अपराहन 03:30 बजे तक |
(i) संपूर्ण संविदा अवधि अर्थात 3 वर्ष के लिए ₹1,000/- प्रति घंटा। (ii) कुल देय मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माने जाएंगे। |
(viii) बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित है, यदि यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को उपर्युक्त के अलावा बैंक के डिस्पेंसरी में सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या को बढ़ाकर 30 घंटे (अधिकतम) किया जा सकता है। (ix) इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक III के अनुसार निर्धारित प्ररूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र एक लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिस पर "नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए। चयन प्रक्रिया: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के चयन के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। (ii) योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। जिन आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है, उनके साथ बैंक किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। (iii) साक्षात्कार के बाद चुने गए आवेदकों का बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। (iv) पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक - I के अनुसार नियमों और शर्तों की स्वीकृति और अनुलग्नक - II के अनुसार आचार संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (v) चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा करार पर हस्ताक्षर करना होगा।
अनुलग्नक - I नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना - संविदा के नियम और शर्तें 1. विज्ञापन के पैरा vii में उल्लिखित (या बैंक द्वारा तय की गई अवधि के लिए) अनुसार नियत ड्यूटी घंटों के दौरान, अवकाश के दिन जिसमें छमाही लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजन से घोषित अवकाश के दिनों को छोड़कर, इस शर्त पर कि डिस्पेंसरी को लगातार दो दिन बंद नहीं रखा जाएगा, तीसरी मंजिल, गढ़वाल मंडल विकास निगम भवन, 74/1, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248001 स्थित डिस्पेंसरी में आना। 2. दौरे पर बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देना, दवाएं लिखना और नि:शुल्क इंजेक्शन देना। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे। 4. आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का दायित्य होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती है और यदि चिकित्सा संघ के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आता है तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखेंगे। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का दायित्व एक स्वतंत्र संविदाकार के रूप में होगी, न कि बैंक के एजेंट के रूप में। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्पेंसरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: - (i) छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें (ii) डिस्पेंसरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा बैंक परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना तथा उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना चाहे आपके सामान्य कार्य समय के बाद ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाया गया हो। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत: उसकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें। (iv) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाएगी। यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता संतुष्ट हो जाए कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है। 6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित ‘दरों की अनुसूची’ के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों, कर्मचारियों द्वारा अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा परामर्शदाताओं से ले कर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए। 9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप किसी कर्मचारी की सेवा के लिए अथवा बैंक कर्मचारी के किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए संभावित कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य की स्थिति और/अथवा आरोग्य (फिटनेस) के बारे में समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित फार्म में प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल सुविधाओं की जरूरत हो तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे। 12. महीने में एक बार कार्यालय/आवासीय परिसर का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है। 13. जब भी आवश्यक हो, टायफायड इत्यादि के लिए रोग निरोधक टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे। 14. स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 15. दवाइयों का उचित भंडारण करना और उनका वितरण करना आपका दायित्व होगा और आप इसके लिए सभी आवश्यक रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेंगे। 16. दवा मांग पत्र के बारे में सूचित करें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें। 17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे। 18. डिस्पेंसरी सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ करने अपेक्षित है, के संबंध में समय- समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे। 19. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। साथ ही, बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी अधिवर्षिता लाभ अर्थात पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युइटी के लिए पात्र नहीं होगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा का पात्र नहीं होगा। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को किसी सार्वजनिक अवकाश को डिस्पेंसरी का कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसके लिए ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। 20. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 21. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। 22. यह संविदा उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते कि उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और अनुलग्नक - II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए। 23. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा। 24. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदल सकता है। 25. संविदा की अवधि के दौरान किसी भी तरफ से तीन महीने के नोटिस पर या इसके एवज में ₹1,000/- प्रति घंटा प्रति माह के पारिश्रमिक की गणना करके संविदा समाप्त की जा सकेगी। 26. संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद देहरादून स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
अनुलग्नक II नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता 1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी कर्मचारी के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा। 2. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। 3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 4. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसी किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबद्ध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो। 6. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। 7. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है। 10. चिकित्सा परामर्शदाता को:
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जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;
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ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;
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किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;
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नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;
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अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।
स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है। 11. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों:
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शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना,
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यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,
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यौन संबंधी टिप्पणियां,
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अश्लील साहित्य दिखाना,
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यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या।
12. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। 13. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा। 14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 15. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |