नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति, कोच्ची - आरबीआई - Reserve Bank of India
नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति, कोच्ची
1. भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) बनर्जी रोड, एरणकुलम नॉर्थ, पीबी नंबर 3065, कोच्ची में स्थित औषधालय के लिए नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के एक पद (अनारक्षित) के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 2. योग्य उम्मीदवार संविदा-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, बनर्जी रोड, एरणकुलम नॉर्थ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3065 कोच्ची-682 018 के पते पर 06 फ़रवरी 2025 को 1700 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए. आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए जिस पर ‘नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा हो या स्कैन करके hrmdkochi@rbi.org.in को ईमेल किया जाए। 3. पात्रता, नियम और शर्तें: i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ii. आवेदक को किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में दवा का अभ्यास करने का न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iii. आवेदकों के पास उपर्युक्त स्थान पर बैंक के औषधालय से 3-5 किलोमीटर के दायरे में अपनी औषधालय या निवास स्थान होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, ड्यूटी घंटे और अन्य शर्तें: i. संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक संविदा की पूरी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा और यह सभी समावेशी होगा। ii. संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगा। संविदा पूरा होने पर संविदा का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। तीन वर्षों के बाद एक नया पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें मौजूदा डॉक्टर इसके नियमों और शर्तों के अधीन आवेदन करने के पात्र होंगे। iii. पारिश्रमिक की दर और सांकेतिक ड्यूटी घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
iv. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और अपने विवेक पर ड्यूटी घंटे और औषधालय के स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह प्रशासनिक और ऑपरेटिव आवश्यकताओं के अनुरूप समीचीन हो जाता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को ऊपर उल्लिखित लोगों के अलावा बैंक के औषधालयों में भाग लेना पड़ सकता है। बैंक की आवश्यकता के मामले में एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या को 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाया जा सकता है। v. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 5. चयन प्रक्रिया: i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। ii. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाने का अधिकार नहीं मिलता है। iii. उन लोगों के अलावा जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, बैंक उन आवेदकों के साथ किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है। iv. साक्षात्कार के बाद चुने गए आवेदक को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण परीक्षणों की लागत आवेदक को वहन करनी होगी v. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को उनके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और संविदा-I और अनुलग्नक-II के आचार संहिता के अनुसार नियम और शर्तों की स्वीकृति के अधीन नियुक्त किया जाएगा। vi. चयनित उम्मीदवार निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्यव्यस्तता से पहले बैंक के साथ संविदा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए होगा। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं नियोजन (संविदा आधार पर) नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक दर पर – संविदा की नियम और शर्तें ए. उत्तरदायित्व/ ड्यूटी आदि 1. लिसी जंक्शन, एरणाकुलम नॉर्थ, पीबी नंबर 3065, कोच्ची - 682018 के बैंक औषधालय में विज्ञापन के पैरा 2 (vii) में उल्लिखित निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान (या बैंक द्वारा तय की गई लंबी अवधि के लिए) बैंक छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर इस शर्त के अधीन कि औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। 2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों सहित और दौरे या यात्रा पर आए बैंक के अन्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्य, उनके परिवार के सदस्यों सहित उन पर आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो औषधालय के समय (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाए अवधि को बदला जा सकता है) स्वयं उपस्थित हों, को नि:शुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और इंजेक्शन लगायेंगे। आप किसी भी समय, अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के कर्मचारियों के लिए अनुसूची में निर्धारित दरों पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। शुल्कों की अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप ऊपर पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे। 4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी स्नातकोत्तर अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्व होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती है। यदि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आता है तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखेंगे। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का दायित्व एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता का होगा न कि बैंक के एजेंट का। 5. बैंक औषधालय में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगे: i. छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें। ii. आपके सामान्य कार्य समय से बाहर ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाए जाने पर उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना तथा औषधालय में लाए गए आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना। iii. सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। यथाविधि आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें। iv. महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी केवल आप ही करेंगे। यदि आप संतुष्ट हैं कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है। v. कार्डियो-वस्कुलर या अन्य गंभीर आपातकाल या दुर्घटना के मामले में, चिकित्सा परामर्शदाता, यदि उस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाए जाने तक उसके साथ रहें। 6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित 'दरों की अनुसूची' के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों, कर्मचारियों द्वारा अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा परामर्शदाताओं से ले कर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए। 9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप किसी कर्मचारी की सेवा के लिए अथवा बैंक कर्मचारी के किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए संभावित कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य की स्थिति और/अथवा आरोग्य (फिटनेस) के बारे में समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित फार्म में प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल सुविधाओं की जरूरत हो तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे। 12. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / वीओएफ रसोईघर /स्टाफ और अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे और यह रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है। 13. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोग निरोधक टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे। 14. आप स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 15. दवाइयों का उचित भंडारण करना और उनका वितरण करना आपका दायित्व होगा और आप इसके लिए सभी आवश्यक रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेंगे। 16. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप दवा मांग पत्र के बारे में अपनी सलाह दें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें। 17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देंगे। 18. आप औषधालय सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ करने अपेक्षित है, के संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे। 19. आपका पारिश्रमिक रु. 1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित होगा। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। साथ ही, आप किसी अधिवर्षिता लाभ अर्थात पेंशन भविष्य निधि या ग्रेच्युइटी के लिए पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि आपको किसी सार्वजनिक अवकाश को औषधालय का कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसके लिए @ रु. 1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। 20. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 21. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के लिए संविदा-II में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए दी गई आचार-संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। बी. अन्य संबंधित मामले (i) बैंक चिकित्सा परामर्शदाता महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। (ii) संविदा के अंतर्गत नियोजन अस्थायी है और प्रति घंटे के आधार पर है। इससे किसी भी स्थिति में नियमित रोजगार के लिए अथवा नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं बनेगा। (iii) समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा प्रशासनिक और परिचालनगत अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक होने पर औषधालय के कार्य घंटों एवं स्थान में परिवर्तन करना बैंक के विवेकाधिकार में होगा। (iv) संविदा की अवधि के दौरान, किसी भी तरफ तीन महीने के नोटिस पर या तीन महीने के पारिश्रमिक की गणना @ ₹1000/- प्रति घंटे प्रति माह के बदले में की जाएगी। (v) संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कोच्ची स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं हेतु आचार संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उसको समय-समय पर दिए गए उस प्रत्येक आदेश और निदेश का पालन करेगा जो उसे उस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन उसे उस समय रखा जाए, से प्राप्त हों। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक और इसके घटकों से संबंधित मामलों के संबंध में अत्यन्त गोपनीयता रखेगा और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता अथवा बैंक के किसी भी स्टाफ को गोपनीय स्वरूप की कोई भी सूचना नहीं देगा जब तक कि उसे न्याय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा इसके लिए बाध्य नहीं किया जाए अथवा उसकी डयूटी डिस्चार्ज करने से संबंधित किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा तथा सभी कार्य-व्यवहार में शिष्टाचार और तन्मयता दर्शाएगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति अथवा किसी राजनैतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, ज़िला बोर्ड अथवा लेजिस्लेटिव बॉडी के सदस्य के तौर पर चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन अथवा ऐसे ट्रेड यूनियन के संघ का सदस्य अथवा पदधारी नहीं बनेगा अथवा बना नहीं रहेगा अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसे ट्रेड यूनियन अथवा संघ से संबद्ध नहीं रहेगा अथवा अपनी संविदा के निबन्धनों अथवा शर्तो से संबंधित किसी भी मामले के बारे में हड़ताल नहीं करेगा अथवा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के हिसंक, असभ्य अथवा अशोभनीय प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में स्वीकृति लिए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित मामलों में समाचार पत्रों में कुछ भी नहीं लिखेगा अथवा बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के तौर पर उसके कब्जे में मौजूद कोई दस्तावेज़ अथवा सूचना प्रकाशित नहीं करेगा। चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की कोई भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए, बैंक को क्षतिपूरित करेगा। 7. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा। 8. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से इजाज़त लिए बिना अथवा अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए बिना अपनी डयूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि एक बार में पाँच दिन से अधिक नहीं होगी। 9. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली सेवाएं आऊट-सोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा परामर्शदाता - ए) किसी इलाके में अपनी मौजूदगी के दौरान वहां लागू नशीले पेय पदार्थों अथवा दवाईयों से संबंधित कानूनों का पालन करेगा। बी) ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय पदार्थ अथवा दवा के प्रभावाधीन नहीं होगा अथवा यह ध्यान रखेगा कि डयूटी करते समय ऐसे मादक पेय पदार्थ अथवा दवा से उसका कार्य प्रभावित न हो। सी) सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का मादक पेय अथवा ड्रग लेने से परहेज करें। डी) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएंगे। ई) मादक पेय या ड्रग का अत्यधिक मात्रा में सेवन न करें। स्पष्टीकरण:– ‘सार्वजनिक स्थान’ में वे क्लब जो कि केवल सदस्यों के लिए बने हैं तथा जहां सदस्यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की स्वीकृति प्राप्त है, बार एवं रेस्तरां, जन सुविधाएं तथा वे सभी स्थान जहां पर जनता भुगतान करके अथवा बिना भुगतान किए जा सके, शामिल हैं। 11. चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थान पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीडन के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए ‘यौन उत्पीडन’ चाहे प्रत्यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय यौन संबंधी व्यवहार शामिल होंगे, जैसे – ए) शारीरिक संपर्क एवं प्रयास बी) शारीरिक संबंध बनाने की मांग अथवा अनुरोध करना सी) यौन संबंधी अश्लील टिप्पणी डी) अश्लील वीडियो/साहित्य दिखाना ई) इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौन प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा कानूनों में लागू है। 12. चिकित्सा परामर्शदाता को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो करार निरस्त किया जा सकता है। 13. चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा के लिए, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए रैफर करने के एवज में किसी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन अथवा बोनस की मांग नहीं करेगा और ना ही देने की पेशकश करेगा। आप प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष रूप से चिकित्सा, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए फीस निर्धारण, हस्तांतरण, आधिपत्य, छूट, विदारक अथवा वापसी के कार्य करने के लिए ना तो भाग लेंगें और ना ही भागीदार होंगे। 14. उक्त पैरा 13 में दिए गए प्रावधान डाइग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए उसके अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री की खरीद के लिए रैफर या सिफारिश के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे। 15. चिकित्सा परामर्शदाता अगर ऊपर दी गई बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्वीकार की गई करार के नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा लापरवाही, अक्षमता या आलस्य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या निदेशों के विरुद्ध अथवा कदाचार का दोषी जाया जाता है तो करार निरस्त किया जा सकता है। |