नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर - आरबीआई - Reserve Bank of India
नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर
1. भारतीय रिज़र्व बैंक के महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208001 और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वाटर्स, किदवई नगर, कानपुर- 208011 स्थित औषधालयों हेतु निश्चित पारिश्रमिक वाली प्रति घंटा संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के दो (02) पद भरने के लिए सामान्य वर्ग (01) और अनुसूचित जाति वर्ग (01) के पात्र उम्मीदवारों से बैंक द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208001 पर 03 जनवरी 2023 को अपराह्न 05:15 बजे तक या इससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए।
2. योग्यता: नियम और शर्तें:
i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए;
ii. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
iii. आवेदक के पास मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में कार्य करने का न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
iv. आवेदक का क्लिनिक/औषधालय अथवा आवास बैंक/ भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वाटर्स औषधालय के 4-8 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
v. संविदा का अनुबंध तीन साल की अवधि के लिए होगा। अनुबंध के पूरा होने पर संविदा का कोई नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। तीन साल के बाद एक नए अनुबंध की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें मौजूदा चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) नियमों और शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते हैं।
vi. अनुबंध के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक किए गए वास्तविक कार्य के कुल घंटों की सेवा के आधार पर तय किया जाएगा और यह सर्वसमावेशी होगा। पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी के घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
Sr.No. | Location | Working Hours | Remuneration |
1. | Reserve Bank of India, Mahatma Gandhi Marg, Kanpur – 208001 | Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 12:00 P.M. to 05:00 P.M. Wednesday: 01:00 P.M. to 5:00 P.M. |
Rs.1000/- per hour for the entire period of contract i.e., 03 years. Out of the total monthly remuneration so payable, a sum of Rs.1000/- per month will be treated as conveyance expense. |
Reserve Bank Officers' Quarters, 16/82, Civil Lines, kanpur-208001 | Monday to Friday: 05.05 P.M. to 06.05 P.M. Saturday: 09.00 A.M. to 10.00 A.M. |
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2. | Reserve Bank Staff Quarters, Kidwai Nagar, Kanpur – 208011 | Monday to Saturday: 07:00 A.M. to 11:00 A.M. |
vii. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने तथा प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
viii. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक - III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए जिसके ऊपर 'संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए।
चयन प्रक्रिया:
ix. भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा । बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जायेगा।
x. साक्षात्कार के बाद चयनित आवेदकों की बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति, निर्धारित मानदंडों और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षण के अधीन की जाएगी। इन चिकित्सा परीक्षणों का व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
xi. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक - I के अनुसार नियमों और शर्तों की स्वीकृति और अनुलग्नक - II के अनुसार आचार संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा।
xii. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा।
नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना - संविदा के नियम और शर्तें
1. आप भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर और भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी आवास, किदवई नगर, कानपुर में स्थित बैंक की डिस्पेंसरी में निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए (अथवा यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) इस शर्त के अधीन उपस्थित होंगे, कि बैंक छुट्टियों को छोड़कर तथा अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के अतिरिक्त औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक कानपुर स्थित बैंक के किसी भी औषधालय में उस औषधालय के कार्य समय के दौरान आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
2. आप दौरे पर आने वाले बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. आप कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने में सुविधा प्रदान करेंगे।
4. आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें । यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या जैसा मामला ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ आड़े आता है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण कोई देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आती है और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति रखेंगे।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्पेंसरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: -
(i) छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें
(ii) डिस्पेंसरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा बैंक परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना तथा उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना चाहे आपके सामान्य कार्य समय के बाद ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाया गया हो।
(iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत: आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें।
(iv) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाएगी। यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता संतुष्ट हो जाए कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है।
6. बैंक द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होने पर आप क्वार्टर में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
8. आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे।
10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं पर आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे।
11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे।
12. आप कार्यालय परिसर/कर्मचारी आवास और अधिकारियों के आवास का महीने में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है।
13. जब भी आवश्यक हो, आप टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे।
14. आप कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
15. आप दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे और इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था भी करेंगे।
16. आप दवा मांगपत्र पर सलाह देंगे, और दवा स्टॉक-संतुलन और खपत की प्रति-जांच करेंगे।
17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे।
18. आप बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होंगे, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है / करने की आवश्यकता होती है।
19. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ नहीं जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो रु.1000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी।
20. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदल सकता है।
21. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी।
22. आप अनुलग्नक II में दिए गए बैंक के चिकित्सा सलाहकार की आचार संहिता का पालन करेंगे।
23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।
24. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा।
25. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने के नोटिस या उसके एवज में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
26. संविदा के अंतर्गत की गयी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और अनुलग्नक - II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए।
27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कानपुर के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता
1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा।
2. आपको बैंक की सूचना सुरक्षा नीति (Information Security Policy) का पालन करना होगा।
3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।
4. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा।
5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में भाग नहीं लेगा।
6. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो।
7. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो।
8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा।
9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है।
11. चिकित्सा परामर्शदाता को:
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जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;
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ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;
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किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;
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नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;
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अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।
स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।
12. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों:
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शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना,
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यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,
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यौन संबंधी टिप्पणियां,
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अश्लील साहित्य दिखाना,
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यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या।
13. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।
14. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा।
15. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा।
16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।