भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन
भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के विविध औषधालयों के लिए नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता की पांच (05) रिक्तियों (सामान्य - 3, अन्य पिछड़े वर्ग – 1 और अनुसूचित जाति - 1) को भरने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीद्वारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो 21 नवम्बर 2022 को शाम 5 बजे या उससे पहले क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट ग्लासिस, 16, राजाजी सालै, चेन्नै-600 001 पते पर पहुँच जाने चाहिए।
2. उम्मीद्वारों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएं।
3. कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, तो केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
4. आवेदन जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के साथ नहीं हैं, उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
पात्रता, नियम और शर्तें
1. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।
2. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4. ऊपर उल्लिखित बैंक के औषधालय से 10-15 किलोमीटर के दायरे में आवेदक का अपना औषधालय या निवास स्थान होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति (एससी)/अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीद्वारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
6. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीद्वारों को केवल निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी से उम्मीद्वार की जाति, अधिनियम/आदेश को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीद्वार सामान्य रूप से जिस गांव / कस्बे का निवासी है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (ओबीसी वर्ग के लिए ओबीसी जाति के रूप में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त जातियों की केंद्रीय सूची साइट http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है और एससी वर्ग के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची साइट https://socialjustice.gov.in पर उपलब्ध है)। जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीद्वार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित “क्रीमी लेयर” से संबंधित नहीं है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीद्वार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले ओबीसी उम्मीद्वारों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ 01 अप्रैल 2022 को या उसके बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. संविदा आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीद्वारों को कार्य पर रखा जाना अस्थायी है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन में पता चलता है कि उम्मीद्वार का अनुसूचित जाति (एससी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दावा गलत है तो ऐसे उम्मीद्वार की सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी और यदि ऐसा करना उपयुक्त हो तो बैंक के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक निष्पादित वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा और इसमें सभी शामिल होंगे।
9. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के नियोजन की संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि पूर्ण होने पर संविदा का नवीनीकरण नहीं होगा। तीन वर्षों के बाद पैनल में शामिल करने की एक नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें मौजूदा बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता नियम और शर्तों के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
10. पारिश्रमिक की दर, औषधालयों की स्थान और सांकेतिक कार्य के घंटे निम्नानुसार हैं:
क्र.सं | औषधालयों की नाम और स्थान | कार्य दिन | सांकेतिक कार्य के घंटे @ | पारिश्रमिक |
(i) | भारतीय रिज़र्व बैंक, अनेक्स बिल्डिंग, फोर्ट ग्लासिस, 16, राजाजी सालै, चेन्नै-600 001 | सोमवार से शुक्रवार | सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक शाम 4.00 बजे से 5.30 बजे तक |
संविदा की पूरी अवधि अर्थात तीन वर्षों के लिए ₹1000/- प्रति घंटे। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि परिवहन व्यय के रूप में समझी जा सकती है। प्रति माह रु.1000/- की दर पर मोबाइल प्रभार की प्रतिपूर्ति |
(ii) | भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, बेसंट नगर | सोमवार से शनिवार | सुबह 7.30 बजे से 10.30 तक | |
(iii) | भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, के के नगर | सोमवार से शुक्रवार | शाम 6.30 बजे से 8.30 बजे तक | |
शनिवार | सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक | |||
(iv) | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स, एस ए एफ गेम्स विलेज, कोयंबेडु | सोमवार से शनिवार | सुबह 7.30 बजे से 9.30 बजे तक | |
(v) | भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, चूलयमेडु है रोड | सोमवार से शनिवार | सुबह 7.30 बजे से 9.00 बजे तक | |
(vi) | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी क्वार्टर्स, अण्णा नगर | सोमवार से शनिवार | सुबह 7.30 बजे से 9.30 बजे तक | |
@ अपेक्षानुसार परिवर्तन के अधीन |
11. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाताओं को आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त में से किसी एक या अधिक औषधालयों में नियोजन किया जा सकता है।
12. भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक तथा परिचालनगत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विवेक से कार्य के घंटे और औषधालय के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार बैंक के औषधालयों में जाना पड़ सकता है।
13. इच्छुक और योग्य उम्मीद्वार संलग्न प्रारूप में अनुलग्नक - III के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन "संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन (निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ)" लिखे हुए मुहरबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए।
चयन प्रक्रिया:
1. बैंक, चयनित उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा।
2. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीद्वारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वालों के अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए गए / पात्र नहीं माने गए।
3. साक्षात्कार के बाद चयनित आवेदक/कों को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियोजन करने से पहले चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदकों को वहन करनी होगी।
4. पद के लिए चयनित उम्मीद्वारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने, दस्तावेजों के सत्यापन के पूरा होने एवं अनुलग्नक – I के अनुसार संविदा की नियमों और शर्तों तथा अनुलग्नक - II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियोजन किया जाएगा।
5. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) के रूप में अपनी सेवाओं से पूर्व बैंक के साथ संविदा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा।
संविदा आधार पर नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक दर पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता
की सेवाओं का नियोजन – संविदा की नियम और शर्तें
1. बैंक अवकाश के दिन, जिनमें छमाही लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के उद्देश्य से घोषित अवकाश शामिल नहीं, छोड़ कर विज्ञापन के पैरा 10 में उल्लिखित निर्धारित अवधि (या आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अवधि के लिए) के अनुसार उपरोक्त ड्यूटी घंटे के साथ बैंक की औषधालयों में अपनी सेवाएँ प्रदान करनी होंगी, बशर्ते कि औषधालय लगातार दो दिनों के लिए बंद नहीं होगी। यदि अपेक्षित हो तो बैंक द्वारा चेन्नै स्थित बैंक की किसी भी औषधलयों में, औषधालय के कार्य समय के दौरान आप की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
2. दौरे पर आए हुए बैंक स्टाफ सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी, चिकित्सा सहायता निधि योजना, जो उस समय के दौरान खुद को प्रस्तुत करते हैं (समय और / या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) परिवार के सदस्यों को नि:शुल्क परामर्श देना, दवाएं लिखना और इंजेक्शन नि:शुल्क देना होगा। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अत्यावश्यक मामलों में अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए अनुसूची में निर्धारित दर पर किसी भी समय शुल्क के साथ उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. आप ऊपर पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे।
4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्य होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती है और यदि चिकित्सा संघ के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आता है तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करेंगेऔर उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखेंगे।
5. आरबीआई डिस्पेन्सरी में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगे:
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छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करते होंगे।
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आपके सामान्य कार्य समय से बाहर ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाए जाने पर उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना तथा डिस्पेन्सरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना।
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सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत:, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें।
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महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी केवल आप ही करेंगे। यदि आप संतुष्ट हैं कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है।
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ह्रदयवाहिनी (कार्डियो-वैस्क्युलर) या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों एवं दुर्घटनाओं के मामले में, संबंधित स्थान पर उपलब्ध होने पर मरीज के साथ अस्पताल जाएंगे।
6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित ‘दरों की अनुसूची’ के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों, कर्मचारियों द्वारा अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा परामर्शदाताओं से ले कर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए।
9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप किसी कर्मचारी की सेवा के लिए अथवा बैंक कर्मचारी के किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए संभावित कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य की स्थिति और/अथवा आरोग्य (फिटनेस) के बारे में समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित फार्म में प्रमाणित करेंगे।
10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को क्रयादेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे।
11. यदि बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल सुविधाओं की जरूरत हो तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे।
12. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स / अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे और यह रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है।
13. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोग निरोधक टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे।
14. आप स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
15. दवाइयों का उचित भंडारण करना और उनका वितरण करना आपका दायित्व होगा और आप इसके लिए सभी आवश्यक रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेंगे।
16. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप दवा मांग पत्र के बारे में अपनी सलाह दें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें।
17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देंगे।
18. आप डिस्पेंसरी सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ करने अपेक्षित है, के संबंध में समय- समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे।
19. आपके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए आपको पारिश्रमिक ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से अदा किया जाएगा जो संविदा की सम्पूर्ण अवधि यानी तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित होगा। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि परिवहन व्यय के रूप में समझी जा सकती है। साथ ही, आप किसी अधिवर्षिता लाभ अर्थात पेंशन भविष्य निधि या ग्रेच्युइटी के लिए पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि आपको किसी सार्वजनिक अवकाश को औषधालय का कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसके लिए ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। आपकी आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा।
20. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी।
21. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।
22. आप इन नियम और शर्तों के साथ अनुलग्नक II में दिए गए आचार संहिता का पालन करेंगे।
23. आपकी संविदा नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जो आपके अनुलग्नक – I में दी गई नियम व शर्तें स्वीकार करने तथा अनुलग्नक – II में दिए गए आचार संहिता का पालन करने के अधीन होगा।
24. संविदा के अंतर्गत नियोजन अस्थायी है। इससे किसी भी स्थिति में नियमित रोजगार के लिए अथवा नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं बनेगा।
25. यह संविदा किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में प्रति घंटे प्रति माह की दर से गणना करके तीन महीने के पारिश्रमिक के भुगतान पर संविदा की अवधि के दौरान समाप्त की जा सकती है।
26. समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा प्रशासनिक और परिचालनगत अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक होने पर औषधालय के कार्य घंटों एवं स्थान में परिवर्तन करना बैंक के विवेकाधिकार में होगा।
27. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद चेन्नै के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित
बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता
1. प्रत्येक बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी कर्मचारी के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा।
2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 16 का पालन किया जाएगा।
3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा।
4. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में खड़ा नहीं होगा।
5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसी किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबद्ध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो।
6. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
7. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा।
8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है।
10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को:
क) जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;
ख) ड्यूटी के दौरान वे मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;
ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;
घ) नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;
ङ) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।
स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।
11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
स्पष्टीकरण:- इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" का अर्थ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न और उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्दिष्ट परिस्थितियों से है।
12. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।
13. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा। कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा।
14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान बैंक चिकित्सा परामर्शदाता या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा।
15. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता रोगी की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और रोगी की प्रोफाइल को किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और संविदा की समाप्ति के बाद बनी रहेगी। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उनके द्वारा स्वीकृत संविदा के अनुलग्नक-I में निर्धारित उक्त शर्तों एवं निबंधनों या अनुलग्नक-II में निर्धारित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाते हैं, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करते हैं या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करते हैं या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।