भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में अनुबंध के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति
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भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद अपने हैदराबाद स्थित औषधालयों, जो 6-1-56, एजी ऑफिस रोड, सैफाबाद, खैरताबाद, हैदराबाद, तेलंगाना 500 004 और आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, बेगमपेट, हैदराबाद – 500 016 में स्थित हैं, के लिए अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के दो पदों [एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से] को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। 2. पात्र इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध III) में व्यावसायिक / शैक्षणिक / अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद -500 004, को 30 अक्टूबर, 2025 को शाम 05:00 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे में आवेदन पर 'निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए। 3. पात्रता मानदंड: (i) आवेदक के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। (ii) आवेदक के पास किसी भी अस ्पताल या क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iii) आवेदक का अपना डिस्पेंसरी या निवास स्थान नीचे क्रम संख्या 4 (v) में उल्लिखित स्थानों पर बैंक के डिस्पेंसरियों से लगभग 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, कार्य घंटे और अन्य नियम व शर्तें: (i) अनुबंध की अवधि के दौरान, ₹1,000/- प्रति घंटे का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1,000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, ₹1,000/- प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/परिलब्धियां देय नहीं होंगी। (ii) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा और यह सभी लाभ सहित होंगे। (iii) यह नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर है। इस नियुक्ति के लिए कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर किसी औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। (iv) बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति का अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। अनुबंध अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का कोई नवीनीकरण नहीं होगा। हालाँकि, पात्र उम्मीदवार उपर्युक्त पद के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। (v) बीएमसी के कार्य घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:
5. चयन प्रक्रिय (i) बैंक चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने हेतु, बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए जाते/योग्य नहीं माने जाते। (ii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार से गुजरने के बाद चयनित आवेदकों को अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्त करने के योग्य माने जाने से पहले, निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रिया/परीक्षणों का खर्च आवेदकों को स्वयं वहन करना होगा। (iii) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने और अनुबंध-I के अनुसार नियमों और शर्तों तथा अनुबंध-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगी। (iv) चयनित आवेदक को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पहले बैंक के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। 6. इस विज्ञापन के बारे में जारी किया गया शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (अनुबंध के आधार पर) की नियुक्ति - अनुबंध के नियम और शर्तें 1. बैंक द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़कर, अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर, आपको विज्ञापन के पैरा 7 में उल्लिखित निर्धारित कार्य के घंटों (या आवश्यकतानुसार लंबी अवधि के लिए) के दौरान, बैंक के औषधालयों में ड्यूटी करनी होगी, यह इस शर्त के तहत मान्य होगा कि डिस्पेंसरी को लगातार दो दिनों के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवन-साथी (जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं) सहित, जो औषधालय के समय पर आते हैं (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है) उन्हें निःशुल्क परामर्श देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। उपरोक्त सुविधा बैंक के अन्य कार्यालयों के उन कर्मचारियों को भी प्रदान की जानी चाहिए जो हैदराबाद दौरे पर या भ्रमण पर आते हैं। आप बैंक के कर्मचारियों के लिए, अत्यावश्यक मामलों में, अनुसूची में निर्धारित दरों पर किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्कों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टर में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, उपरोक्त पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करना। 4. भविष्य में आपके पास जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता हो/प्राप्त हो, उस पर ध्यान दिए बिना एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि भविष्य में आपके द्वारा धारण की गई या अर्जित की गई योग्यताएं आपको किसी भी तरह से एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित न करें और यदि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके द्वारा धारित या अर्जित योग्यता, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए ऊपर बताई गई बैंक की आवश्यकताओं के साथ अंतर्विरोध करती है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खाते में कोई भी देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर न आए और इसके खिलाफ सदैव बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी और क्षतिपूर्ति करती रहेगी। 5. बैंक की डिस्पेंसरी में कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे: क. छोटी और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपको बुला सकते हैं। ख. आपातकालीन मामलों के उपचार के लिए औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाया जाता है और जब भी ऐसी आवश्यकता होती है तब भी सामान्य काम करने के घंटे के बाहर काम करने के लिए बुलाया जाएगा। ग. सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देना - किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शनों को देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। एक नियम के रूप में, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन देने को हतोत्साहित किया जाना है। ज्यादा काम होने पर आपको फार्मासिस्ट को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। घ. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपके द्वारा नियंत्रित की जानी है। यदि आप आश्वस्त हैं कि फार्मासिस्टों में आवश्यक योग्यता है, तो नियमित ड्रेसिंग उनके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ङ . यदि आप स्थान पर उपलब्ध हैं तो कार्डियो-वैस्क्यूलर या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, आपको रोगी के साथ अस्पताल जाना चाहिए। 6. बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए जब भी आवश्यक हो, क्वार्टर में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलना और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा तय की गई दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा, यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं। 8. जब आवश्यक हो तो उनके निवास पर अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उपस्थित होने के लिए और उन्हें बैंक द्वारा स्थानीय स्थितियों के संबंध में तय किए गए यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क / परामर्श शुल्क, जो निर्धारित किया गया है, इंजेक्शन देने के लिए शुल्क आदि शामिल होंगे, इस तरह की यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। 9. यदि और जब ऐसा करना आवश्यक हो, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है, के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता की स्थिति को प्रमाणित करेंगे। 10. बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश पत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना। 11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करना होगा। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर और ऑफिसर क्वार्टर्स, ऑफिसर लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना होगा कि क्या उसे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है। 13. आवश्यकतानुसार टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाना और चेचक का टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण को सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करना। 16. औषधि मांगपत्रों पर सलाह देना, तथा औषधि स्टॉक- बैलेंस और उपभोग की प्रति-जांच करना। 17. जब भी आपको चिकित्सा दावों के विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत के बारे में संदर्भित किया जाए, तो उसकी उपयुक्तता सहित पेशेवर राय देना। 18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना, जिसमें औषधालय सुविधा भी शामिल है, जैसा कि सामान्यतः एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक होता है। 19. अनुबंध की पूरी अवधि अर्थात 3 वर्ष के लिए पारिश्रमिक ₹1000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से, ₹1000/- प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएँ देय नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो ₹1000/- प्रति घंटे की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा। आय पर कर, वर्तमान दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा। 20. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको अपने जोखिम और लागत पर बैंक को स्वीकार्य योग्यता और अनुभव के अनुसार डॉक्टर/डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 21. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद - 500 004 के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे। 22. आपको अनुबंध-II में दी गई बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की आचार संहिता का पालन करना होगा। 23. आपका अनुबंध नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते आप उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करें। 24. अनुबंध के अंतर्गत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। 25. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। 26. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होने पर अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और ड्यूटी औषधालय में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद हैदराबाद के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर अनुबंध पर ली जा रही हैं 1. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा, जो समय-समय पर उन्हें किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उल्लिखित समय में वह कार्य कर रहा है। 2. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी, चाहे वह आम जनता हो या बैंक के कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। कोई भी बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस को नहीं देगा या कोई भी दस्तावेज़, कागज़ या जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आती हो। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 3. बैंक का प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और सावधानी प्रदर्शित करेगा। 4. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। 5. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के किसी महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा, या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 7. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी। 8. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपनी सेवाएं बैंक के लिए आउटसोर्स नहीं करेगा। 9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता: क. किसी भी क्षेत्र में, जिसमें वह कुछ समय के लिए मौजूद हो सकता हो, उस क्षेत्र के लिए यथालागू, मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा। ख. ड्यूटी के दौरान किसी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं होंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय उनके कर्तव्यों का प्रदर्शन ऐसे पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित न हो; ग. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचना; घ. सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में न दिखाई दें और ङ. किसी भी मादक पेय या दवा का अति से अधिक मात्रा में उपयोग न करें। स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में क्लब शामिल होंगे, यहां तक कि विशेष रूप से सदस्यों के लिए भी, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों पर आमंत्रित करने की अनुमति है जहां जनता के पास है या अनुमति है पहुंच है, चाहे यह व्यवस्था भुगतान पर की गई हो या अन्यथा हो।“ 10 बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन रूप से निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में:
11. यदि बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 12. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देगा, न मांगेगा और न ही प्राप्त करने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार हेतु किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा। 13. उपरोक्त धारा 12 का प्रावधान उसके/उसके या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य हेतु नमूना या सामग्री रेफर करने, सिफारिश करने या प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। 14. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कोई कार्य करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। |
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