नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए, पटना - आरबीआई - Reserve Bank of India
नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए, पटना
पटना स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) के औषधालयों के लिए प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के 7 पदों का एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता निम्नानुसार है:
(ii) पात्र उम्मीदवार केवल अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सीलबंद कवर में आवेदन 09 अक्टूबर 2020 को अपराह्न 17:30 बजे से पहले क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भर्ती अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना - 800001 तक पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद कवर के ऊपर ‘नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन’ लिखा होना चाहिए। (iii) अ.जा. / अ.ज.जा / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और उन्हें आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने चाहिए। (iv) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 2. स्थान और कार्य के घंटे (अस्थायी) निम्नानुसार हैं:
3. पात्रता मानदंड (i) आवेदक के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। (ii) जेनरल मेडिसिन में मास्टर डिग्री धारक आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। (iii) आवेदक के पास योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में इलाज करने का न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iv) बैंक के औषधालय से 3-5 किलोमीटर के दायरे में आवेदक का औषधालय या निवास स्थान होना चाहिए। 4. पारिश्रमिक, कार्य घंटे तथा अन्य शर्तें: (i) संविदा अवधि के दौरान प्रति घंटा रु. 850/- की पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार भुगतान की गई पारिश्रमिक में से रु.1000/- की राशि को वाहन व्यय माना जाएगा। संविदा आधार पर नियुक्त चिकित्सा परामर्शदाता को कोई अन्य सुविधा/ अनुलाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। (ii) उक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से संविदा आधार पर है। नियुक्ति के लिए किसी भी अधिवर्षिता लाभ यथा पेंशन, भविष्य निधि या ग्रैच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की छुट्टी, अनुलाभ/ सुविधा स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन औषधालय आने की आवश्यकता पड़े तो प्रति घंटा रु. 850/- की दर से भुगतान किया जाएगा। (iii) पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक कार्य घंटों के आधार पर किया जाएगा और इसमें सबकुछ शामिल होगा। (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, अपने विवेक पर कार्यदिवस और कार्य के घंटे के साथ-साथ अपने औषधालय को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि ऐसा करना प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए उचित हो। औषधालय के परिवर्तन के कारण, चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य घंटों की संख्या में तदनुसार परिवर्तन हो सकता है| (v) बैंक की आवश्यकता के अनुसार, चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य घंटों की संख्या प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, सभी औषधालय में एक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य के कुल घंटे प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होंगे। (vi) नियुक्ति की संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। 5. चयन के तरीके (i) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए बैंक एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हैं। उन लोगों के अलावा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, बैंक उन आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं करेगा, जो पात्र नहीं पाए जाते हैं / साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। (ii) साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पहले निर्धारित मानदंडों और अन्य दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा जांच की शर्त के अधीन रखा जाएगा। (iii) पैनल में शामिल किए गए किसी उम्मीदवार को आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि वह चिकित्सा जांच में फिट पाया जाए और उसने अनुबंध-II में उल्लिखित नियम और शर्तों तथा अनुबंध-III में उल्लिखित आचार संहिता को स्वीकार किया हो। (iv) सूचीबद्ध उम्मीदवार को प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए नियुक्ति के पहले बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। संविदा के आधार पर प्रति घंटे निर्धारित पारिश्रमिक के साथ बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) की नियुक्ति – संविदा के नियम एवं शर्तें (1) छमाही और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजन से घोषित बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, विनिर्दिष्ट कार्य-अवधि (या यदि आवश्यक हो, तो इससे अधिक अवधि के लिए) के अनुसार बैंक के औषधालय में उपस्थित रहना, बशर्ते औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति का स्थान (अपने किसी औषधालय में) बदल सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अन्य औषधालय में भी चिकित्सा परामर्शदाता की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। (2) पटना में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ यात्रा पर या दौरे पर पटना आए अन्य अधिकारियों, उन पर आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों तथा औषधालय आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो चिकित्सा सहयोग निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं तथा उनके पति/ पत्नी को निःशुल्क परामर्श देना, दवाइयाँ तथा निःशुल्क इंजेक्शन देना। आपातकाल की स्थिति में, चिकित्सा परामर्शदाता परामर्श हेतु किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में उपस्थित रहेंगे और बैंक के प्रभारों की अनुसूची के अनुसार चिकित्सा शुल्क लेंगे। बैंक के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची चिकित्सा परामर्शदाता के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। (3) चिकित्सा परामर्शदाता, कर्मचारियों के रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ/अधिकारी क्वाटर्स में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, उक्त मद संख्या 2 में उल्लिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएँगे तथा कर्मचारियों से प्राप्त प्रभार (बैंक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार) को समय-समय पर बैंक के खाते में जमा कराने की व्यवस्था करेंगे। (4) चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा वर्तमान / भविष्य में स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सीय योग्यता प्राप्त होने/ प्राप्त किए जाने के बावजूद सामान्य चिकित्सक की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। चिकित्सा परामर्शदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी योग्यताएँ या भविष्य में प्राप्त होने वाली कोई योग्यता उन्हें सामान्य चिकित्सक की सेवाएँ प्रदान करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करती हैं। तथापि, यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएसन की किसी शर्त के अनुसार उनके द्वारा धारित या अर्जित कोई भी योग्यता, जैसी स्थिति हो, सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए उक्त वर्णित बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल पाई जाती है, तो उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी परिस्थिति में इस कारण से बैंक के ऊपर कोई देयता या जिम्मेदारी ना आए और उनके द्वारा इस संबंध में हमेशा बैंक को क्षतिपूर्ति की जाएगी। यह देयता एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में, न कि बैंक के किसी एजेंट के रूप में होगी। (5) उक्त उल्लिखित बिंदुओं के अतिरिक्त, औषधालय में आपके कर्तव्यों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे : (i) सामान्य और गंभीर बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित चिकित्सा परामर्शदाता से मिल सकते हैं। (ii) सामान्य कार्यालय समय के बाद आवश्यकता पड़ने पर, जब और जहाँ आवश्यक हो, औषधालय या विभागों या बैंक परिसर में या उसके बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों में इलाज उपलब्ध कराना तथा उन्हें उपयुक्त अस्पताल में रेफर करना । (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – किसी भी दवा के प्रतिकूल प्रभाव के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी चिकित्सा परामर्शदाता की होगी। नियम के अनुसार, चिकित्सा परामर्शदाता की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने की व्यवस्था को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षा की जाएगी कि वे अधिक कार्य का बोझ होने के दौरान रुटीन और सामान्य प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए फार्मासिस्ट को प्रशिक्षित करें। (iv) महत्त्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी का काम केवल चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा। यदि वे सहमत हों कि फार्मासिस्ट के पास सामान्य (रुटीन प्रकार) की ड्रेसिंग करने की क्षमता है तो वह ऐसी ड्रेसिंग कर सकता है। (v) कार्डियो-वस्कुलर या अन्य गंभीर आपातकाल या दुर्घटना के मामले में, चिकित्सा परामर्शदाता, यदि उस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाए जाने तक उसके साथ रहें। (6) आवश्यकता पड़ने पर बैंक के निर्देश के अनुसार बैंक के क्वार्टर्स में निवास करने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य के आवास पर जाना और उनके स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसे दौरे के लिए चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक द्वारा निर्धारित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार फीस का भुगतान किया जाएगा। (7) जहाँ भी आवश्यक हो, कर्मचारी द्वारा अन्य चिकित्सकों से प्राप्त प्रमाणपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करना और मेडिकल आधार पर छुट्टी के संबंध में प्रमाणपत्र जारी करना, यदि चिकित्सा परामर्शदाता उस मामले की सत्यता से संतुष्ट हों। (8) जब भी आवश्यक हो, अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए उनके आवास पर जाना और उनसे स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर बैंक द्वारा निर्धारित परामर्श शुल्क लेना। निर्धारित किए गए इस परामर्श शुल्क में इंजेक्शन लगाने आदि का शुल्क भी शामिल होगा। ऐसे दौरे के लिए चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा किसी अन्य प्रकार का प्रभार नहीं लिया जाएगा। (9) जब और जैसा अपेक्षित हो, चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा किसी कर्मचारी या बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित भावी कर्मचारी की सेवा के लिए उसके स्वास्थ्य /फिटनेस की स्थिति के संबंध में सूचित करने हेतु समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में प्रमाणित किया जाएगा। (10) बैंक के स्टाफ के उपचार के प्रयोजन से आवश्यक विशेष/कीमती दवाईयों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्ट के प्रति ऑर्डर फार्म (विनिर्दिष्ट) जारी किया जाए तथा संबंधित बिलों के भुगतान के लिए इसकी प्रति बैंक को भेजी जाए। (11) यदि बैंक के कर्मचारी या उनके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के अंतर्गत आंतरिक रूप से भर्ती किए जाने के लिए), तो अपने कार्यालयों/ संपर्कों का उपयोग करना। (12) महीने में एक बार कार्यालय परिसर/स्टाफ क्वार्टर्स तथा अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करना और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि वे साफ-सुथरे और स्वच्छ स्थिति में हैं। (13) जब कभी आवश्यक हो, टायफायड आदि के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण तथा चेचक के लिए टीकाकरण करना। (14) विनिर्दिष्ट फार्म में स्टाफ सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य पर 30 जून को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। (15) दवाईयों का समुचित स्टोरेज तथा वितरण और इस संबंध में सभी आवश्यक रिकॉर्ड के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (16) दवाई संबंधी माँगपत्र पर परामर्श देना और दवाई के शेष स्टॉक तथा उपभोग का प्रति-परीक्षण करना। (17) जब और जैसे चिकित्सा परामर्शदाता के पास मामला रेफर किया जाए, तो उस संबंध में विभिन्न चिकित्सा दावों के संबंध में उपचार की लागत के औचित्य सहित अपना पेशेवर अभिमत देना। (18) औषधालय की सुविधा सहित बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना तथा चिकित्सा सहायता निधि योजना से संबंधित अन्य कोई भी कार्य करना, जो कि सामान्य चिकित्सक द्वारा सामान्य रूप से कार्य किए जाते हैं या उनसे अपेक्षित होते हैं। (19) चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन्हें तीन वर्षों की अवधि के लिए रु. 850/- (रुपये आठ सौ पचास मात्र) प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। कुल देय मासिक पारिश्रमिक में से, प्रति माह रु.1000/- को वाहन भत्ता के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति लाभ, जैसे- पेंशन, भविष्य निधि या ग्रैच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी प्रकार की छुट्टी, अनुलाभ/ सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन, औषधालय जाना आवश्यक हो, तो प्रति घंटा रु.850/- के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। वर्तमान नियमों और सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार, आय पर कर की कटौती स्त्रोत पर की जाएगी। चिकित्सा परामर्शदाता को किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं/ अनुलाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। (20) यदि चिकित्सा परामर्शदाता अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें स्वयं के जोखिम और लागत पर बैंक को स्वीकार्य (योग्यता और अनुभव के संबंध में) चिकित्सक/ चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। (21) चिकित्सा परामर्शदाता क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत रहेंगे। (22) यह नियुक्ति पूर्णतः संविदात्मक है और घंटे के आधार पर होगी। इस आधार पर किसी भी समय बैंक में स्थायी नियुक्ति या बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभ के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। (23) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछ्ड़े वर्ग (ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। (24) अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवारों के पास यह वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वे क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। (25) संविदा के आधार पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनंतिम है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऐसी नियुक्ति के 6 महीनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति वैधता प्रमाणपत्र / आय और संपत्ति प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किए जाने के अधीन है । यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर जाति वैधता / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है या सत्यापन के दौरान यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा क्रीमी लेयर अथवा ईडब्ल्यूएस से संबंधित न होने, जैसा भी मामला हो, का उनका दावा गलत पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाओं को बिना किसी कारण बताए या मुआवजे के किसी दावे के बिना समाप्त कर दिया जाएगा और बैंक के पास इस तरह के अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है । (26) बैंक के पास अपने विवेकाधिकार के अनुसार समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा तथा कार्य अवधि एवं औषधालय के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि यह प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक हो। (27) चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा अनुबंध-III में उल्लिखित आचार संहिता का अनुपालन किया जाएगा। (28) संविदा, नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा, बशर्ते नियम और शर्तें स्वीकार्य हों। (29) संविदा, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की नोटिस देकर या इसके बदले तीन महीने के पारिश्रमिक का भुगतान कर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान, चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन तब तक किया जाएगा, जब तक बैंक द्वारा उनकी सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है। (30) संविदा के किसी नियम और शर्त के उल्लंघन या सेवाओं के असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए या मुआवजे के लिए बिना किसी दावे के तुरंत चिकित्सा परामर्शदाता की संविदा को समाप्त कर सकता है। (31) संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मध्यस्थता के अधीन होगा जिसमें मध्यस्थ को बैंक द्वारा चिकित्सा परामर्शदाता से विचार-विमर्श के उपरांत नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता विफल हो जाने पर, संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद पटना के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। (32) बैंक द्वारा सौपें गए अन्य नियमित कार्यों के अलावा सभी चिकित्सा परामर्शदाताओं को बैंक द्वारा परिचालित ऑनलाइन समाधान मोड्यूल में भी कार्यनिष्पादन करना होगा । नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता अपने तत्कालीन नियंत्रक अधिकारी अथवा अधिकारियों से समय-समय पर प्राप्त होने वाले सभी आदेशों तथा निर्देशों को मानेगा और उनका अनुपालन करेगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक तथा इसके घटकों के मामलों की गोपनीयता का सख्ती से अनुपालन करेगा और जब-तक उसे न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए अथवा उसके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जब-तक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देश न दिया जाए, वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी आम नागरिक अथवा बैंक के कर्मचारी के समक्ष गोपनीय प्रकृति की किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करेगा / करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सूचना न तो प्रेस को देगा और न हीं बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में उसकी अधिकारिता में आए किसी भी प्रलेख, पर्चा अथवा सूचना का प्रकाशन करेगा। चिकित्सा परामर्शदाता रोगी की गोपनीयता बरकरार रखेगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति / तीसरे पक्ष के साथ रोगी का प्रोफाइल साझा नहीं करेगा। गोपनीयता से संबंधित यह वांछना स्थायी होगी और इस संविदा के खत्म हो जाने उपरांत भी लागू रहेगी। चिकित्सा परामर्शदाता किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के फलस्वरूप बैंक को होने वाली किसी नुकसान से बैंक को सुरक्षित रखेगा / रखेगी और उसे क्षतिपूरित रखेगा। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की सेवा ईमानदारी और वफादारी से करेगा / करेगी और बैंक के हितों के प्रवर्तन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा / करेगी। वह सभी प्रकार के लेन-देनों के मामले में शिष्टाचार तथा मनोयोग का प्रदर्शन करेगा / करेगी। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति अथवा राजनैतिक धरने में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा और न हीं वह नगर परिषद, जिला बोर्ड अथवा किसी वैधानिक निकाय की सदस्यता के लिए चुनाव लडेगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी श्रमिक संघ अथवा ऐसे संघों के किसी महासंघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा / का पदधारक नहीं बना रह सकेगा अथवा वह उसकी संविदा की शर्तों से किसी भी प्रकार संबंधित किसी मामले में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार के हडताल अथवा किसी हिंसक, अनुचित व अशोभनीय प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। 6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति प्राप्त किए बगैर और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा / रहेगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक समय में सात दिनों से अधिक अवधि की नहीं होगी। 7. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को प्रदान की जाने वाली उसकी सेवा का आउटसोर्सिंग नहीं करेगा / उप-ठेके पर नहीं देगा / देगी। 8. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी के दौरान किसी मादक द्रव अथवा ड्रग्स का सेवन नहीं करेगा / करेगी और वह यह सुनिश्चित करेगा / करेगी कि उनका कार्य किसी भी प्रकार के नशे से प्रभावित नहीं है। साथ ही किसी चिकित्सा परामर्शदाता को किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की अवस्था में पाए जाने से बचना होगा। व्याख्या: “सार्वजनिक स्थल” नामक शब्द में विशिष्ट तौर पर सदस्यों के लिए सीमित क्लब- जहाँ सदस्य को गैर-सदस्यों को भी बतौर अतिथि आमंत्रित करने की अनुमति है, बार तथा भोजनालय, सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य सभी स्थान शामिल होंगे जहाँ आम नागरिकों को भुगतान के आधार पर अथवा अन्यथा प्रवेश की अनुमति है। 9. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी / दवाखाना के आगंतुकों से कोई उपहार नहीं मांगेगा / मांगेगी अथवा ग्रहण नहीं करेगा / करेगी। 10. किसी भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर तैनात महिला कर्मचारियों समेत किसी भी महिला के किसी प्रकार के यौन उत्पीडन में संलिप्त नहीं होगा। व्याख्या: इस उद्देश्य के लिए “यौन उत्पीडन” में प्रत्यक्ष अथवा सांकेतिक अवांछित कामोद्दीपक व्यवहार, यथा:-
11. किसी चिकित्सा परामर्शदाता को किसी ऋण अथवा आपराधिक मामलों में गिरफ्तार अथवा किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिए जाने पर यह संविदा रद्द की जा सकेगी। 12. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी मरीज को मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए या कोई भी उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस नहीं देगा और देने की मांग या पेशकश नहीं करेगा। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, रिबेटिंग, विभाजन या रिफंड करने के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा। 13. पैरा-11 में उल्लिखित प्रावधान नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उसके या किसी व्यक्ति, नमूना या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीद के लिए समान प्रभाव के साथ लागू होगा। 14. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपर्युक्त उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है या जानबूझकर कुछ भी ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक हो या उसके अनुदेशों के साथ विरोधाभासी हो या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो ऐसी स्थिति में संविदा को समाप्त किया जा सकता है। |