भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन
भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की सरोजिनी नगर और शालीमार बाग स्टाफ कॉलोनी स्थित औषधालयों के लिए नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के दो (2) पदों (अनारक्षित श्रेणी) को भरने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो 13 नवंबर 2020 या उससे पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग (भर्ती कक्ष), 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 तक पहुँच जाने चाहिए। i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए; ii. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं; iii. आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने का न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए; iv. ऊपर उल्लिखित कॉलोनियों में स्थित बैंक के औषधालय से 10-15 किलोमीटर के दायरे में आवेदक का अपना औषधालय या निवास स्थान होना चाहिए; v. अनुबंधित संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि पूर्ण होने पर अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होगा; vi. पारिश्रमिक की दर और सांकेतिक कार्य के घंटे निम्नानुसार हैं:
vii. भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक तथा परिचालनगत आवश्यकताओं के अनुरूप होने के मामले में अपने विवेक से कार्य के घंटे और औषधालय के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। viii. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संलग्न प्रारूप में अनुलग्नक - (III) के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन "_______________________ कॉलोनी औषधालय के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन (निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ)" लिखे हुए एक कवर में भेजा जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया: ix. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के पद को भरने के लिए एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा। x. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक उन आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं करेगा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है। xi. साक्षात्कार के बाद आवेदक को निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षणों के अधीन चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं के अनुबंध के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदक को स्वयं वहन करनी होगी। xii. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने, दस्तावेजों के सत्यापन के पूरा होने एवं अनुलग्नक – I के अनुसार संविदा की नियमों और शर्तों तथा अनुलग्नक - II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन अनुबंधित किया जाएगा। xiii. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) के रूप में अपनी सेवाओं के अनुबंध से पूर्व बैंक के साथ संविदा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। बैंक चिकित्सा चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं नियोजन (संविदा आधार पर) नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक दर पर – संविदा की नियम और शर्तें 1. आप बैंक अवकाश के दिन, जिनमें छमाही खाताबन्दी और वार्षिक खाताबन्दी के उद्देश्य से घोषित अवकाश शामिल नहीं, छोड़ कर विज्ञापन के पैरा (vi) में उल्लिखित निर्धारित अवधि (या आवश्यकतानुसार) के अनुसार उपरोक्त ड्यूटी घंटे के साथ सरोजिनी नगर / शालीमार बाग स्टाफ कॉलोनी में स्थित बैंक की डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे/करेंगी। तथापि,यदि अपेक्षित हो तो आप नई दिल्ली में बैंक की आवासीय कालोनियों सहित बैंक के परिसर में औषधलयों का कार्य भी देखेंगे/देखेंगी। 2. आप दौरे पर आने वाले बैंक स्टाफ सहित स्टाफ सदस्यों, उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रित माता-पिता को तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों / उनके पति/पत्नी को, जो चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के सदस्य हैं, जो उस समय के दौरान आते हैं, मुफ्त चिकित्सा परामर्श देंगी, दवा लिख कर देंगी और इंजेक्शन लगाने का कार्य मुफ्त करेंगे/करेंगी (जब भी बैंक आवश्यक समझे तो समय और/अथवा अवधि में परिवर्तन कर सकता है)। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे/रहेंगी। 3. आप ऊपर पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, प्रदान करेंगी/करेंगी और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगी/करेंगी। 4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्य होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती है और यदि चिकित्सा संघ के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आता है तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करेंगे/करेंगी और उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखेंगे/रखेंगी। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्पेन्सरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगे/होंगी : (i) छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें। (ii) आपके सामान्य कार्य समय से बाहर ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाए जाने पर उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना तथा डिस्पेन्सरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना। (iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत:, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें। (iv) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी केवल आप ही करेंगी। यदि आप संतुष्ट हैं कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है। 6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे/करेंगी और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे/करेंगी। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित ‘दरों की अनुसूची’ के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे/करेंगी और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों, कर्मचारियों द्वारा अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा परामर्शदाताओं से ले कर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे/करेंगी। 8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे/करेंगी तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगी, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए। 9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप किसी कर्मचारी की सेवा के लिए अथवा बैंक कर्मचारी के किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए संभावित कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य की स्थिति और/अथवा आरोग्य (फिटनेस) के बारे में समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित फार्म में प्रमाणित करेंगे/करेंगी। 10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगे/करेंगी और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे/करेंगी। 11. यदि बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल सुविधाओं की जरूरत हो तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे/करेंगी। 12. ह्रदयवाहिनी (कार्डियो-वैस्क्युलर) या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों एवं दुर्घटनाओं के मामले में, संबंधित स्थान पर उपलब्ध होने पर मरीज के साथ अस्पताल जाना। 13. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स / अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे/करेंगी और यह रिपोर्ट करेंगे/करेंगी कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है। 14. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोग निरोधक टीकाकरण करेंगे/करेंगी और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे/लगाएंगी। 15. आप स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 30 जून की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे/करेंगी। 16. दवाइयों का उचित भंडारण करना और उनका वितरण करना आपका दायित्व होगा और आप इसके लिए सभी आवश्यक रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेंगे/करेंगी। 17. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप दवा मांग पत्र के बारे में अपनी सलाह दें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें। 18. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देंगे/देंगी। 19. आप डिस्पेंसरी सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ करने अपेक्षित है, के संबंध में समय- समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे/करेंगी। 20. आपका पारिश्रमिक रु. 1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित होगा। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। साथ ही, आप किसी अधिवर्षिता लाभ अर्थात पेंशन भविष्य निधि या ग्रेच्युइटी के लिए पात्र नहीं होंगे/होंगी। आप किसी छुट्टी के पत्र नहीं होंगे/होंगी। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे/होंगी। यदि आपको किसी सार्वजनिक अवकाश को डिस्पेंसरी का कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसके लिए रु. 1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। आपकी आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा। 21. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते/रहती हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 22. आप बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के लिए इन नियम और शर्तों के साथ अनुलग्नक II में दिए गए आचार संहिता का पालन करेंगे/करेंगी। 23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व वैंक, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे/रहेंगी। 24. आपकी संविदा नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जो आपके अनुलग्नक I में दी गई नियम व शर्तें स्वीकार करने तथा अनुलग्नक II में दिए गए आचार संहिता का पालन करने के अधीन होगा। 25. संविदा के अंतर्गत नियोजन अस्थायी है। इससे किसी भी स्थिति में नियमित रोजगार के लिए अथवा नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं बनेगा। 26. समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा प्रशासनिक और परिचालनगत अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक होने पर औषधालय के कार्य घंटों एवं स्थान में परिवर्तन करना बैंक के विवेकाधिकार में होगा। 27. यह संविदा किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में रु.1000/- प्रति घंटे प्रति माह की दर से गणना करके तीन महीने के पारिश्रमिक के भुगतान पर संविदा की अवधि के दौरान समाप्त की जा सकती है। 28. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी कर्मचारी के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिनक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसी किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: संबद्ध रहेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो। 6. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। 7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है। 10. चिकित्सा परामर्शदाता को: क) जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा; ख) ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए; ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए; घ) नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए; ड) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है। 11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होंगे जिनमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों: क) शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना, ख) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, ग) यौन संबंधी टिप्पणियां, घ) अश्लील साहित्य दिखाना, ड) यौन आधारित किसी भी तरह का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण। 12. यदि चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। 13. चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी फॉर्मासिस्ट चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा। 14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान चिकित्सा परामर्शदाता या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा। 15. यदि चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। |