भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविधा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविधा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन
भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय भवन व स्टाफ कॉलोनियों (आरके पुरम और वसंत विहार) में स्थित औषधालयों के लिए नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के दो (2) पदों (01 अनारक्षित वर्ग व 01 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित) को भरने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीद्वारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो 14 अक्तूबर 2021 या उससे पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (भर्ती कक्ष), 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 पते पर पहुँच जाने चाहिए।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीद्वारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में जमा करें।
3. उम्मीद्वारों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएं।
4. शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, तो केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
5. आवेदन जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
पात्रता, नियम और शर्तें
I. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए;
II. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं;
III. आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने का न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
IV. ऊपर उल्लिखित बैंक के औषधालयों से 10-15 किलोमीटर के दायरे में आवेदक का अपना औषधालय या निवास स्थान होना चाहिए;
V. अनुबंधित संविदा तीन साल की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि पूर्ण होने पर अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होगा;
VI. पारिश्रमिक की दर और सांकेतिक कार्य के घंटे निम्नानुसार हैं:
स्थान | कार्यकारी घंटे | पारिश्रमिक |
भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलोनी, आरके पुरम (110 022) व वसंत विहार (110057), नई दिल्ली | सायं 04.00 से 07.00 बजे तक व सायं 07:15 से 09:15 (सोमवार से शनिवार) प्रत्येक सप्ताह कुल कार्य घंटे : 30 घंटे |
संविदा की पूरी अवधि अर्थात 03 (तीन) वर्ष के लिए ₹1000/- प्रति घंटे देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि परिवहन व्यय के रूप में समझी जा सकती है। |
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य भवन औषधालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001. | प्रातः 11:30 से अपराह्न 01:30 बजे व अपराह्न 02:15 से 05:15 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) प्रत्येक सप्ताह कुल कार्य घंटे : 25 घंटे |
VII. भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक तथा परिचालनगत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विवेक से कार्य के घंटे और औषधालय के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
VIII. इच्छुक और योग्य उम्मीद्वार संलग्न प्रारूप में अनुलग्नक - (III) के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन "_______________________ औषधालय के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन (निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ)" लिखे हुए एक कवर में भेजा जाना चाहिए।
IX. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीद्वारों को केवल निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी से उम्मीद्वार की जाति, अधिनियम/आदेश को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीद्वार जिस गांव / कस्बे का निवासी है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (ओबीसी श्रेणी के लिए ओबीसी जाति के रूप में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त जातियों की केंद्रीय सूची साइट http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है, एसटी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जाति की सूची साइट http://www.ncst.nic.in पर उपलब्ध है और एससी श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची साइट http://www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है)। जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीद्वार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित “क्रीमी लेयर” से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीद्वार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले ओबीसी उम्मीद्वारों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ 31 मार्च 2021 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
X. संविदा आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीद्वारों को कार्य पर रखा जाना अस्थायी है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन में पता चलता है कि उम्मीद्वार का अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दावा गलत है तो ऐसे उम्मीद्वार की सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी और यदि ऐसा करना उपयुक्त हो तो बैंक के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
चयन प्रक्रिया:
I. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता के पद को भरने के लिए एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा।
II. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीद्वारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक उन आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं करेगा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है।
III. साक्षात्कार के बाद आवेदक को निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षणों के अधीन चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं के अनुबंध के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदक को स्वयं वहन करनी होगी।
IV. पद के लिए चुने गए उम्मीद्वारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने, दस्तावेजों के सत्यापन के पूरा होने एवं अनुलग्नक – I के अनुसार संविदा की नियमों और शर्तों तथा अनुलग्नक - II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन अनुबंधित किया जाएगा।
V. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) के रूप में अपनी सेवाओं के अनुबंध से पूर्व बैंक के साथ संविदा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा।
बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं नियोजन (संविदा आधार पर) नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक दर पर-संविदा की नियम और शर्तें
1. आप बैंक अवकाश के दिन, जिनमें छमाही खाताबन्दी और वार्षिक खाताबन्दी के उद्देश्य से घोषित अवकाश शामिल नहीं, छोड़ कर विज्ञापन के पैरा (VI) में उल्लिखित निर्धारित अवधि (या आवश्यकतानुसार) के अनुसार उपरोक्त ड्यूटी घंटे के साथ मुख्य भवन / स्टाफ कॉलोनियों (आरके पुरम व वसंत विहार) में स्थित बैंक की डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। तथापि,यदि अपेक्षित हो तो आप नई दिल्ली में बैंक की आवासीय कालोनियों सहित बैंक के परिसर में औषधलयों का कार्य भी देखेंगे।
2. आप दौरे पर आने वाले बैंक स्टाफ सहित स्टाफ सदस्यों, उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रित माता-पिता को तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों / उनके पति/पत्नी को, जो चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के सदस्य हैं, जो उस समय के दौरान आते हैं, मुफ्त चिकित्सा परामर्श देंगे, दवा लिख कर देंगे और इंजेक्शन लगाने का कार्य मुफ्त करेंगे(जब भी बैंक आवश्यक समझे तो समय और/अथवा अवधि में परिवर्तन कर सकता है)। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे।
3. आप ऊपर पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे।
4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्य होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती है और यदि चिकित्सा संघ के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आता है तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करेंगेऔर उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखेंगे।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्पेन्सरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगे :
-
छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें।
-
आपके सामान्य कार्य समय से बाहर ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाए जाने पर उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना तथा डिस्पेन्सरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना।
-
सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत:, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें।
-
महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी केवल आप ही करेंगे। यदि आप संतुष्ट हैं कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है।
6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित ‘दरों की अनुसूची’ के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों, कर्मचारियों द्वारा अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा परामर्शदाताओं से ले कर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए।
9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप किसी कर्मचारी की सेवा के लिए अथवा बैंक कर्मचारी के किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए संभावित कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य की स्थिति और/अथवा आरोग्य (फिटनेस) के बारे में समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित फार्म में प्रमाणित करेंगे।
10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगेऔर संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे।
11. यदि बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल सुविधाओं की जरूरत हो तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे।
12. ह्रदयवाहिनी (कार्डियो-वैस्क्युलर) या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों एवं दुर्घटनाओं के मामले में, संबंधित स्थान पर उपलब्ध होने पर मरीज के साथ अस्पताल जाएंगे।
13. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स / अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे और यह रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है।
14. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोग निरोधक टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे।
15. आप स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
16. दवाइयों का उचित भंडारण करना और उनका वितरण करना आपका दायित्व होगा और आप इसके लिए सभी आवश्यक रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेंगे।
17. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप दवा मांग पत्र के बारे में अपनी सलाह दें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें।
18. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देंगे।
19. आप डिस्पेंसरी सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ करने अपेक्षित है, के संबंध में समय- समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे।
20. आपका पारिश्रमिक रु.1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित होगा। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। साथ ही, आप किसी अधिवर्षिता लाभ अर्थात पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युइटी के लिए पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि आपको किसी सार्वजनिक अवकाश को डिस्पेंसरी का कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसके लिए रु.1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। आपकी आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा।
21. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी।
22. आप बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के लिए इन नियम और शर्तों के साथ अनुलग्नक II में दिए गए आचार संहिता का पालन करेंगे।
23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व वैंक, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।
24. आपकी संविदा नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जो आपके अनुलग्नक I में दी गई नियम व शर्तें स्वीकार करने तथा अनुलग्नक II में दिए गए आचार संहिता का पालन करने के अधीन होगा।
25. संविदा के अंतर्गत नियोजन अस्थायी है। इससे किसी भी स्थिति में नियमित रोजगार के लिए अथवा नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं बनेगा।
26. समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा प्रशासनिक और परिचालनगत अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक होने पर औषधालय के कार्य घंटों एवं स्थान में परिवर्तन करना बैंक के विवेकाधिकार में होगा।
27. यह संविदा किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में रु.1000/- प्रति घंटे प्रति माह की दर से गणना करके तीन महीने के पारिश्रमिक के भुगतान पर संविदा की अवधि के दौरान समाप्त की जा सकती है।
28. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता
1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी कर्मचारी के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा।
2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।
3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा।
4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में खड़ा नहीं होगा।
5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसी किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबद्ध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो।
6. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो।
7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा।
8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है।
10. चिकित्सा परामर्शदाता को:
-
जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;
-
ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;
-
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;
-
नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;
-
अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।
स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।
11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होंगे जिनमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों:
-
शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना,
-
यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,
-
यौन संबंधी टिप्पणियां,
-
अश्लील साहित्य दिखाना,
-
यौन आधारित किसी भी तरह का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।
12. यदि चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।
13. चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा।
14. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान चिकित्सा परामर्शदाता या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा।
15. यदि चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।