RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

132808699

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) जो गांधी ब्रिज, अहमदाबाद - 380014 के पास स्थित हैं, के कार्यालय भवनों और आवासीय कॉलोनी स्थित औषधालयों के लिए तीन (03) वर्षों के लिए विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 03 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आवश्यकता निम्नानुसार है;

श्रेणी

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

सामान्य

कुल

रिक्तियों की संख्या

0

0

1

1

1

3

* बैंक के पास आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है।

(ii) योग्य उम्मीदवार केवल अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी ब्रिज के पास, अहमदाबाद - 380014 को 26 फरवरी 2025 तक या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में 'संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन' लिखकर या rdahmedabad@rbi.org.in पर ईमेल करके भेजा जाना चाहिए।

(iii) शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो वह केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

(iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे आरक्षण के हकदार हैं तथा उन्हें आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो केवल भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम /आदेश जिसके तहत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार का निवास-गांव / कस्बे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति/समुदाय का नाम और उनके जाति/समुदाय प्रमाण पत्र में उसकी वर्तनी ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लेख किया गया है [अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों की सूची साइट http://www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है]। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाले प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2022-23 और 2021-22 के आय के आधार पर) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ शर्त के साथ ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।

(vi) एक उम्मीदवार के ओबीसी दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के हिस्से) के संबंध में किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं। एक उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया है, उसे अपने पिता के मूल राज्य के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा अधिशासित है।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी और वर्ष 2024-25 के लिए वैध "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर  लिया जा सकता है।

(viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों की संविदा के आधार पर नियुक्ति अनंतिम है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र/आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे।

(ix) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएँ।

(x) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं हैं, उन्हें तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

2. स्थान और कार्य समय (अंदाज़न) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.

औषधालय का नाम व पता

कार्य दिवस@

कार्य समय@

1

भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य कार्यालय भवन
गांधी ब्रिज के पास अहमदाबाद - 380014

सोमवार से शुक्रवार

दोपहर 02.00 बजे से
सायं 06.00 बजे तक

2

भारतीय रिजर्व बैंक
चौथी मंजिल, रिवरफ्रंट हाउस
एच.के. आर्ट्स कॉलेज के पीछे
गांधी और नेहरू ब्रिज के बीच
पूज्य प्रमुख स्वामी मार्ग
अहमदाबाद- 380009

सोमवार से शुक्रवार

सुबह 11.00 बजे से
दोपहर 12.00 बजे तक

3

आरबीआई वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, "पराग",
कॉमर्स सिक्स रोड के पास, नवरंगपुरा
अहमदाबाद - 380014

सोमवार से शनिवार

सायं 05.00 बजे से
08.00 बजे तक

4

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर
"उत्कर्ष",
सुभाष ब्रिज के पास,
अहमदाबाद - 380027

सोमवार से शनिवार

सायं 05.00 बजे से
07.00 बजे तक

नोट – बैंक अपने विवेकानुसार उपरोक्त किसी भी औषधालय को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। केवल शीर्षक वाले पद के लिए आवेदन करने से उम्मीदवार को किसी विशेष औषधालय के लिए विचार किए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। पद के लिए चयनित उम्मीदवार को बैंक की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त किसी भी एक या अधिक औषधालय से जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

3. पात्रता मानदंड:
(i) आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय की एम.बी.बी.एस. की डिग्री होनी चाहिए।
(ii) इस पद के लिए जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।
(iii) आवेदक के पास एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में अर्हता पश्चात न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का कार्य-अनुभव होना चाहिए।
(iv) आवेदक का अपना क्लिनिक / औषधालय या निवास स्थान बैंक औषधालय से 10-15 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

4. पारिश्रमिक, कार्य समय एवं अन्य शर्तें:

(i) संविदा अवधि के दौरान, प्रति घंटे रु. 1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से रु.1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा और रु.1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। 
(ii) नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
(iii) पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक ड्यूटी घंटों के अनुसार किया जाएगा और यह समावेशी होगा।
(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय की संख्या तदनुसार बदल सकती है। 
(v) बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, एक बीएमसी का कार्य समय सभी औषधालयों मे कार्य समय को जोड़ने के बाद कुल प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होगा।
(vi) संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि की समाप्ती पर संविदा का कोई नवीकरण नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया
(i) बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित पात्र आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ, जो साक्षात्कार के लिए पात्र / विचाराधीन नहीं पाये जाते हैं, किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।
(ii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार पश्चात चयनित आवेदकों को संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदक को वहन करनी होगी।
(iii) पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुबंध-I में दिए गए संविदा के नियमों और शर्तों और अनुबंध-II में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा।
(iv) चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) के रूप में नियुक्त होने से पहले बैंक के साथ एक करार निष्पादित हस्ताक्षर करना होगा।

 

अनुबंध – I

निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति
संविदा के नियम एवं शर्तें

1. निर्धारित घंटों कि ड्यूटी (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) बैंक के औषधालय में सेवा के लिए सिवाय बैंक कि छुट्टी के दिन या अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के दिन बशर्ते औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में बीएमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

2. अहमदाबाद में आरबीआई स्टाफ सदस्यों, अहमदाबाद के दौरे या यात्रा पर जाने वाले अन्य अधिकारियों, उनके परिवार के सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथियों जो मेडिकल सहायता निधि योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [जिन्हें आगंतुक कहा जाता है] जो डिस्पेंसरी में आते हैं, को सलाह देना, दवाइयाँ लिखना और निःशुल्क इंजेक्शन लगाना। आपातकालीन स्थिति में, बीएमसी किसी भी समय उनके निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेगा और बैंक की शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लेगा। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की यह अनुसूची अनुरोध करने पर बीएमसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपरोक्त बिंदु संख्या 2 में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना।

4. एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करना चाहे बीएमसी के पास जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं हों या भविष्य में वह अर्जित करे। यह सुनिश्चित करने की बीएमसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके पास जो योग्यताएं हैं या जो भविष्य में योग्यताएं अर्जित हों, वह उसे किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करती हैं। तथापि, यदि भारतीय चिकित्सक संघ की किसी भी शर्त के अनुसार, वह जो योग्यता रखता है या प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के विपरीत आता है, तो उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई दायित्व या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आती है और इस मामले में वह हर समय बैंक कि क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा।

5. बैंक के औषधालय के कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
i) छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित बीएमसी के पास पहुचें।
ii) औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता को देखने के लिए उपस्थित होना और उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना बावजूद इसके कि ऐसी आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो।
iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - किसी भी अप्रिय घटना के लिए सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी बीएमसी की होगी। नियमानुसार बीएमसी की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने की अनुमति नहीं होगी। ज्यादा काम होने पर बीएमसी को फार्मासिस्टों को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी।
iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली सर्जरी केवल बीएमसी द्वारा ही संभाली जानी है। यदि वह आश्वस्त है कि फार्मासिस्टों में अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है।
v) कार्डियो-वैस्कुलर या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, बीएमसी को मरीज के साथ अस्पताल जाना चाहिए, यदि वे स्थान पर उपस्थित हों।

6. बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो, क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी भी कर्मचारी से मिलने जाना तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक के शुल्कों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना, यदि बीएमसी मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है।

8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनके आवास पर जाकर देखना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित घर जाकर देखने का शुल्क या परामर्श शुल्क लेना। ऐसे दौरा शुल्क/परामर्श शुल्क, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है, में इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होगा। इस तरह के दौरे के लिए बीएमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

9. यदि ऐसा करने की आवश्यकता होगी, तो आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र में किसी कर्मचारी या बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित किसी संभवित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के बारे में प्रमाणित करेंगे।

10. बैंक के कर्मचारियों/आश्रितों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना तथा बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को भेजना।

11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालयों/संपर्कों का उपयोग करना।

12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर/क्वार्टर, अधिकारी लाउंज, स्टाफ कैंटीन का निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट देना कि क्या वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में हैं।

13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना।

14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना।

16. दवा मांगपत्रों पर सलाह देना और दवा के स्टॉक-बैलेंस और खपत की प्रति-जांच करना।

17. जब कभी बीएमसी को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना।

18. समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे गए बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए, जिसमें आवश्यक डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जैसा कि सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है या अपेक्षित है।

19. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, संविदा के 3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश / अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे।

20. बीएमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उसे अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

21. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदात्मक और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा।

23. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवारों को बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

24. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।

25. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की संविदा आधार पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा झूठा है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक को ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे।

26. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी, 2019 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए।

27. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और औषधालय के स्थान को बदल सकता है।

28. बीएमसी अनुलग्नक-II में दी गई आचार संहिता का पालन करेगे।

29. संविदा नियम और शर्तों की स्वीकृति के अधीन नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

30. संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने का पारिश्रमिक देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान बीएमसी अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती।

31. नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में बैंक बिना कोई कारण बताए और मुआवजे के किसी दावे के बिना बीएमसी के संविदा को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अहमदाबाद के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

 

अनुबंध II

संविदा के आधार पर निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति
आचार संहिता

1. प्रत्येक बीएमसी को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें उस समय नियुक्त किया गया हो।

2. प्रत्येक बीएमसी बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के स्टाफ को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।

3. कोई भी बीएमसी भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सामग्री बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना प्रेस को नहीं देगा या कोई दस्तावेज, कागज या सूचना प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास उपलब्ध हो।

4. बीएमसी मरीज की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और मरीज की प्रोफ़ाइल किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और संविदा की समाप्ति के बाद भी जारी रहेगी। बीएमसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

5. प्रत्येक बीएमसी बैंक की सेवा ईमानदारी और निष्ठा से करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा।

6. कोई भी बीएमसी राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे, या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे।

7. कोई भी बीएमसी किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के महासंघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा, या अपने संविदा की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

8. बीएमसी बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी।

9. बीएमसी अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा।

10. बीएमसी ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय पदार्थ अथवा दवा के प्रभावाधीन नहीं होगा अथवा यह ध्यान रखेगा कि डयूटी करते समय ऐसे मादक पेय पदार्थ अथवा दवा से उसका कार्य प्रभावित न हो। इसके अलावा बैंक चिकित्सा परामर्शदाता सार्वजनिक स्‍थान पर किसी प्रकार का मादक पेय अथवा ड्रग लेने से परहेज करे।

स्‍पष्‍टीकरण : ‘सार्वजनिक स्‍थान’ में वे क्‍लब जो कि केवल सदस्‍यों के लिए बने हैं तथा जहां सदस्‍यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्‍यों को आमंत्रित करने की स्‍वीकृति प्राप्‍त है, बार एवं रेस्‍तरां, जन सुविधाएं तथा वे सभी स्‍थान जहां पर जनता भुगतान करके अथवा बिना भुगतान किए जा सके, शामिल हैं।

11. कोई भी बीएमसी किसी कर्मचारी से अथवा औषधालय में आए आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा।

12. बीएमसी कार्य स्‍थान पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक उत्‍पीडन के किसी भी कृत्य में भागी नहीं होगा।

स्‍पष्‍टीकरण : इस उद्देश्‍य के लिए ‘यौन उत्‍पीडन’ चाहे प्रत्‍यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय लैंगिक संबंधी व्‍यवहार शामिल होंगे, जैसे –
ए) शारीरिक संपर्क एवं प्रयास
बी) शारीरिक संबंध बनाने की मांग अथवा अनुरोध करना
सी) यौन संबंधी अश्लील टिप्‍पणी
डी) अश्‍लील वीडियो/साहित्‍य दिखाना
ई) इसके अतिरिक्‍त, कोई भी अन्‍य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौन प्रकृति का आचरण, ऐसी सभी परिभाषाएं / व्याख्याएं जो क़ानून अथवा कानूनों में लागू है।

13. बीएमसी को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो करार निरस्‍त किया जा सकता है।

14. बीएमसी किसी मरीज को चिकित्‍सा के लिए, सर्जिकल अथवा अन्‍य उपचार के लिए रैफर करने के एवज में किसी उपहार, ग्रेच्‍युटी, कमीशन अथवा बोनस की मांग नहीं करेगा और ना ही देने की पेशकश करेगा। आप प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍क्ष रूप से चिकित्‍सा, सर्जिकल अथवा अन्‍य उपचार के लिए फीस निर्धारण, हस्‍तांतरण, आधिपत्‍य, छूट, विदारक अथवा वापसी के कार्य करने के लिए ना तो भाग लेंगें और ना ही भागीदार होंगे।

15. उक्‍त पैरा 14 में दिए गए प्रावधान डाइग्‍नोस्टिक उद्देश्‍य या अन्‍य अध्‍ययन/कार्य के लिए उसके अथवा किसी भी व्‍यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री की खरीद के लिए रैफर या सिफारिश के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे।

16. बीएमसी अगर ऊपर दी गई बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्‍वीकार की गई करार के नियम व शर्तों का उल्‍लंघन करता है अथवा लापरवाही, अक्षमता या आलस्‍य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या निदेशों के विरुद्ध अथवा कदाचार का दोषी पाया जाता है तो करार निरस्‍त किया जा सकता है।

Caution

सावधानी

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ धोखेबाज फर्जी डोमेन, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित नहीं हैं, का उपयोग करके रिज़र्व बैंक में नौकरी की पेशकश का झूठा वादा करते हुए ईमेल के माध्यम से नियुक्ति पत्र भेज रहे हैं। ऐसे फर्जी डोमेनों में RBI, RESERVEBANK आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो भ्रामक रूप से असली जैसे दिखते हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए भर्ती से संबंधित सूचना हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है। साथ ही, भर्ती से संबंधित सभी विवरण जैसे कि कॉल लैटर, साक्षात्कार कार्यक्रम, अंतिम परिणाम आदि केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://opportunities.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किए जाते हैं।
इसे देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को सावधान करता है कि वे ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहें, जो बैंक में नौकरी का वादा करने वाले ऐसे फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते हैं। अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी विज्ञापन / सूचना को प्रामाणिकता के लिए वेबसाइट से क्रॉस सत्यापित किया जाना चाहिए।

Web Content Display (Global)

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?